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रेंट पर मकान देने से पहले किराएदार का सत्यापन जरूरी: छपरा SP - किराएदार का सत्यापन

छपरा के एसपी ने निर्देश दिया है कि किसी को भी अपने घर में रखने से पहले किरायेदार का सत्यापन जरूर करें. इसके लिए एसपी ने एक सत्यापन फार्म जारी किया है.

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Published : May 29, 2021, 4:53 PM IST

छपरा: जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह से सजग और तत्पर है. सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने निर्देश दिया है कि किसी भी किरायेदार या छात्रों को अपने मकान में कमरा देने से पहले सत्यापन जरूर कर लें. एसपी ने बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधी स्थानीय लॉज, हॉस्टल, होटल, मकान आदि में किराये पर कमरा लेकर रहते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं.

ये भी पढ़ें: बड़ी खबर: सुपौल में अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत

सत्यापन फार्म जारी
पुलिस अधीक्षक द्वारा वैसे आपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान और चिन्हित करने के लिए सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष को किरायेदारों का सत्यापन कराने के लिए सत्यापन प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए एसपी ने एक सत्यापन फार्म जारी किया है. जिसको सभी थानाध्यक्षों को भेज दिया गया है.

स्थानीय थाना से सत्यापन कराना जरूरी
एसपी ने निर्देश दिया है कि सारण जिले में जो भी व्यक्ति किराये पर रह रहे हैं, उसकी सूचना विहित प्रपत्र में मकान मालिक द्वारा स्थानीय थाना से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ ) 3 प्रतियों में (जिसमें एक कॉपी मकान मालिक रखेंगें, एक कॉपी किरायेदार रखेंगे और एक कॉपी थाना में संधारित की जाएगी) थाना में उपलब्ध करायेंगें. यदि मकान में रह रहे किरायेदार मकान छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, तो उसकी सूचना भी स्थानीय थाना को अविलम्ब देंगें.

होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों का रखें रिकार्ड
एसपी ने होटल के संचालक और मालिकों से अपील की है कि होटलों में ठहरने याले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति के साथ ) का होटल के आगन्तुक पंजी में प्रविष्टि करेंगे. प्रत्येक 24 घंटे के लिए होटलों में ठहरने वाले लोगों का विवरण स्थानीय थाना को उपलब्ध करायेंगे.

चौकीदार के माध्यम से दें जानकारी
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले के ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति को काम के उद्देश्य से अपने घरों में रखते हैं, तो उसकी सूचना स्वयं या चौकीदार के माध्यम से स्थानीय थाना को देंगे. संबंधित व्यक्ति की सूचना सत्यापन प्रपत्र में थाना को उपलब्ध करायेंगे. अगर किसी अजनबी व्यक्ति का गांव में आना-जाना हो तो, इसकी सूचना भी संबंधित चौकीदार या स्थानीय थाना को देंगे.


एसपी ने कहा कि किरायेदारों के सत्यापन में पुलिस का सहयोग करें. मकान में रहने के लिए कोई किरायेदार आते हैं, तो उसे स्वयं सत्यापन के बाद संतुष्ट होने के बाद ही रखें. संबंधित सूचना सत्यापन प्रपत्र में स्थानीय थाना को देंगें. यदि आपके आस-पास कोई संदिग्ध रहता हो तो, इसकी सूचना स्थानीय थाना को दें. ताकि वैसे आपराधिक प्रवृति के लोगों पर जांच कर कार्रवाई की जा सके और जिले में आपराधिक घटनाओं-हत्या पर अंकुश लगाया जा सके.

छपरा: जिले में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सारण पुलिस पूरी तरह से सजग और तत्पर है. सारण के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने निर्देश दिया है कि किसी भी किरायेदार या छात्रों को अपने मकान में कमरा देने से पहले सत्यापन जरूर कर लें. एसपी ने बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधी स्थानीय लॉज, हॉस्टल, होटल, मकान आदि में किराये पर कमरा लेकर रहते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं.

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सत्यापन फार्म जारी
पुलिस अधीक्षक द्वारा वैसे आपराधिक प्रवृति के लोगों की पहचान और चिन्हित करने के लिए सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष को किरायेदारों का सत्यापन कराने के लिए सत्यापन प्रपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए एसपी ने एक सत्यापन फार्म जारी किया है. जिसको सभी थानाध्यक्षों को भेज दिया गया है.

स्थानीय थाना से सत्यापन कराना जरूरी
एसपी ने निर्देश दिया है कि सारण जिले में जो भी व्यक्ति किराये पर रह रहे हैं, उसकी सूचना विहित प्रपत्र में मकान मालिक द्वारा स्थानीय थाना से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त कर (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ ) 3 प्रतियों में (जिसमें एक कॉपी मकान मालिक रखेंगें, एक कॉपी किरायेदार रखेंगे और एक कॉपी थाना में संधारित की जाएगी) थाना में उपलब्ध करायेंगें. यदि मकान में रह रहे किरायेदार मकान छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, तो उसकी सूचना भी स्थानीय थाना को अविलम्ब देंगें.

होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों का रखें रिकार्ड
एसपी ने होटल के संचालक और मालिकों से अपील की है कि होटलों में ठहरने याले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति के साथ ) का होटल के आगन्तुक पंजी में प्रविष्टि करेंगे. प्रत्येक 24 घंटे के लिए होटलों में ठहरने वाले लोगों का विवरण स्थानीय थाना को उपलब्ध करायेंगे.

चौकीदार के माध्यम से दें जानकारी
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले के ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति को काम के उद्देश्य से अपने घरों में रखते हैं, तो उसकी सूचना स्वयं या चौकीदार के माध्यम से स्थानीय थाना को देंगे. संबंधित व्यक्ति की सूचना सत्यापन प्रपत्र में थाना को उपलब्ध करायेंगे. अगर किसी अजनबी व्यक्ति का गांव में आना-जाना हो तो, इसकी सूचना भी संबंधित चौकीदार या स्थानीय थाना को देंगे.


एसपी ने कहा कि किरायेदारों के सत्यापन में पुलिस का सहयोग करें. मकान में रहने के लिए कोई किरायेदार आते हैं, तो उसे स्वयं सत्यापन के बाद संतुष्ट होने के बाद ही रखें. संबंधित सूचना सत्यापन प्रपत्र में स्थानीय थाना को देंगें. यदि आपके आस-पास कोई संदिग्ध रहता हो तो, इसकी सूचना स्थानीय थाना को दें. ताकि वैसे आपराधिक प्रवृति के लोगों पर जांच कर कार्रवाई की जा सके और जिले में आपराधिक घटनाओं-हत्या पर अंकुश लगाया जा सके.

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