सारण: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है. उम्मीदवारों को किसी भी तरह के कैश लेन-देन की मनाही है. उन्हें कैशलेस लेन-देन करना होगा. नकद लेन-देन मात्र 10,000 तक ही करने की अनुमति होगी. इसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दी.
शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष और सचिव प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक की. इस दौरान बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर निर्वाचन आयोग की गाइड लाइनों की जानकारी दी गई और इसका हर हाल में पालन कराए जाने की बात कही.
ये लोग रहे मौजूद
बैठक में पुलिस अधीक्षक धूरत सयाली सांवलाराम, पर्यवेक्षक रामा नाथन आर और शशि गोयल उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने से चुनाव परिणाम घोषित होने तक की तिथि का सभी प्रकार के सही ब्यौरा रखना होगा. इससे संबंधित लेखा संबंधी कार्रवाई करनी होगी. निर्धारित तिथि को व्यय संबंधी लेखकों जांच अनुश्रवण कोषांग के समक्ष कराना होगा. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रतिदिन के खर्चे का ब्यौरा लेखक पंजी में अंकित करना होगा.
की जाएगी जांच
उम्मीदवारों के व्यय की जांच निर्धारित तिथियों को प्रचार अवधि के दौरान व्यय पर्यवेक्षक से करानी होगी. जिलाधिकारी ने आगे कहा कि सभी अभ्यर्थी आयोजकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा. नामांकन से लेकर चुनावी सभा और डोर टू डोर चुनाव प्रचार के समय मास्क और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा. सभा के आयोजन के लिए जिले में कुल 58 बड़े मैदानों को चिन्हित कर दिया गया है और उसकी क्षमता भी निर्धारित कर दी गई है.