छपरा: बिहार के एडीजी कमजोर वर्ग (Bihar ADG Weaker Section) ने, पुलिस अधिकारियों (Police Officers) को पॉस्को एक्ट (Pocso Act) और धारा 41 (Section 41) के अनुपालन को लेकर विस्तार से समझाया. धारा 41 के अनुपालन को लेकर जो भी भ्रम और कठिनाइयां थीं उन्हें इस कार्यशाला (Workshop) में विस्तार पूर्वक पुलिस पदाधिकारियों को समझाया गया.
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बिहार के एडीजी कमजोर वर्ग ने एक कार्यशाला में तमाम पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ पॉस्को एक्ट और धारा 41 के अनुपालन को लेकर संशय को मिटाने का विस्तार से समझाया. सारण जिला के मुख्यालय छपरा में स्थित सारण समाहरणालय में कार्यशाला आयोजित किया गया था.
जिसमें सारण कमिश्नरी के तमाम पुलिस अधिकारियों और पदाधिकारियो के साथ पॉस्को एक्ट और धारा 41 के अनुपालन को लेकर संशय को मिटाने के विस्तार से समझाया गया. धारा 41 के बारे में विस्तार से बताया गया. एडीजी ने बताया कि डीजीपी बिहार के द्वारा एक आदेश जारी किया था.
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जिसमें उक्त धारा 41 के अनुपालन को लेकर जो भी भ्रम और कठिनाइयां थीं, उन्हें इस कार्यशाला में विस्तार पूर्वक पुलिस पदाधिकारियों को समझाया गया है. ताकि इस भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 41 का प्रयोग सुगमता के साथ हो. वहीं कमजोर वर्ग के विरुद्ध होने वाले, अत्याचारों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हो. इसपर इस कार्यशाला के प्रमुख बिंदु हैं. बैठक में सारण डीआईजी रविन्द्र कुमार सहित छपरा, सिवान और गोपालगंज के पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए.
वहीं एडीजे से सारण के अधिवक्ताओं ने मिलकर कहा की 2016 से पास्को एक्ट के अंतर्गत 394 मामले अभी तक आये हैं. जिसमें 22 मामले में सजा हुयी है. 175 मामले लंबित है. 128 मामले अभी भी चल रहे हैं. वहीं कमजोर वर्ग के मामले में 1,334 केस लंबित है. जिसमें 91 मामले में चार्ज शीट हुआ है. और 52 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
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