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पंचायत चुनाव: प्रत्याशियों के साथ नहीं होंगे 5 से ज्यादा समर्थक, अब तक 2 हजार लोगों पर 107 की कार्रवाई

सारण के मशरक प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है. प्रशासन की ओर से अब प्रत्याशियों के साथ घूमने वाले समर्थकों पर कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के अनुसार एक प्रत्याशियों के साथ पांच समर्थक ही घूम सकते हैं.

प्रत्याशियों के समर्थकों पर होगी कार्रवाई
प्रत्याशियों के समर्थकों पर होगी कार्रवाई
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Published : Oct 15, 2021, 11:13 AM IST

छपरा (मशरक): बिहार (Bihar) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) चल रहा है. तीन चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं. वहीं चौथे चरण की तैयारी चल रही है. सारण (Saran) जिले के मशरक प्रखंड (Mashrakh Block) में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है. प्रखंड क्षेत्र में 20 अक्टूबर को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे. वहीं चुनाव में जीत को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों ने प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत लगा दी है.

ये भी पढ़ें:चुनावी मैदान में उतरी नामजद आरोपी की पत्नी, लोगों ने चंदा इकट्ठा कर दिया समर्थन

इसी बीच प्रशासन की एक घोषणा ने समर्थकों में बेचैनी बढ़ा दी है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ पांच से अधिक समर्थक साथ रहने पर समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के साथ क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए घूमने वाले और हंगामा करने वाले समर्थकों पर धारा 107 की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक अब तक थाना क्षेत्र में दो हजार असामाजिक तत्वों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गयी है. क्षेत्र के अन्य उपद्रवियों की पहचान कर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जा सके.

सभी पंचायतों से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. जिनसे शांति भंग होने की आशंका है. उन पर कार्रवाई की जाएगी. इधर कवलपुरा पंचायत में आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी भी पद के प्रत्याशी के साथ पांच ही समर्थक प्रचार कर सकते हैं. वहीं वाहन और लाउडस्पीकर का लाइसेंस लिए बगैर प्रचार-प्रसार पर पाबंदी लगाई गई है. बिना परमिशन के होडिंग बैनर या प्रचार गाड़ी और भीड़ भाड़ कर प्रचार करते पाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और प्रत्याशियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें:पड़ोसी से विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 लोगों की चाकू गोदकर हत्या, 1 की हालत नाजुक

छपरा (मशरक): बिहार (Bihar) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) चल रहा है. तीन चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं. वहीं चौथे चरण की तैयारी चल रही है. सारण (Saran) जिले के मशरक प्रखंड (Mashrakh Block) में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है. प्रखंड क्षेत्र में 20 अक्टूबर को चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे. वहीं चुनाव में जीत को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों ने प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत लगा दी है.

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इसी बीच प्रशासन की एक घोषणा ने समर्थकों में बेचैनी बढ़ा दी है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ पांच से अधिक समर्थक साथ रहने पर समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों के साथ क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए घूमने वाले और हंगामा करने वाले समर्थकों पर धारा 107 की कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक अब तक थाना क्षेत्र में दो हजार असामाजिक तत्वों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गयी है. क्षेत्र के अन्य उपद्रवियों की पहचान कर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जा सके.

सभी पंचायतों से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है. जिनसे शांति भंग होने की आशंका है. उन पर कार्रवाई की जाएगी. इधर कवलपुरा पंचायत में आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. थानाध्यक्ष ने बताया कि किसी भी पद के प्रत्याशी के साथ पांच ही समर्थक प्रचार कर सकते हैं. वहीं वाहन और लाउडस्पीकर का लाइसेंस लिए बगैर प्रचार-प्रसार पर पाबंदी लगाई गई है. बिना परमिशन के होडिंग बैनर या प्रचार गाड़ी और भीड़ भाड़ कर प्रचार करते पाए जाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और प्रत्याशियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

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