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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 25-25 साल की सजा

बिहार के छपरा पॉक्सो न्यायालय ने सामूहिक (gang rape of Minor In Chapra) दुष्कर्म के दो आरोपियों को 25- 25 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Dec 15, 2021, 8:28 PM IST

Updated : Dec 15, 2021, 9:09 PM IST

सारण: छपरा पॉक्सो न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला (25 Years Imprisonment For Gang Rape) सुनाया. विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पॉक्सो एक्ट में दिघवारा थाना अंतर्गत मानपुर निवासी दिलीप राय और विनय राय को सजा सुनाई.

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पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत दोनों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही बिहार सरकार से पीड़ित सहायता राशि के अंतर्गत 4 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, उनके सहयोगी अश्वनी कुमार की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. 8 गवाहों की गवाही कराई गई. बता दें कि 13 मार्च 2020 को एक प्राथमिकी दिघवारा थाना में दर्ज कराई थी.

ये भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव: भोजपुर में हथियारबंद लोगों ने की फायरिंग, इलाके में दहशत

प्राथमिकी के अनुसार रात्रि में 1:00 बजे शौच कर बच्ची लौट रही थी. तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बांध दिया. उसके बाद मासूम के साथ मारपीट की गई और सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया. बाद में बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया. आरोपियों ने बच्ची को काफी डराया धमकाया था. दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने पीड़िता को न्याय देते हुए फैसला सुनाया है.

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सारण: छपरा पॉक्सो न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला (25 Years Imprisonment For Gang Rape) सुनाया. विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 सुमन कुमार दिवाकर ने दिघवारा थाना कांड संख्या 72/ 2020 के पॉक्सो एक्ट में दिघवारा थाना अंतर्गत मानपुर निवासी दिलीप राय और विनय राय को सजा सुनाई.

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पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत दोनों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही बिहार सरकार से पीड़ित सहायता राशि के अंतर्गत 4 लाख 50 हजार रुपये देने का आदेश दिया है.

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह, उनके सहयोगी अश्वनी कुमार की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद तिवारी ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. 8 गवाहों की गवाही कराई गई. बता दें कि 13 मार्च 2020 को एक प्राथमिकी दिघवारा थाना में दर्ज कराई थी.

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प्राथमिकी के अनुसार रात्रि में 1:00 बजे शौच कर बच्ची लौट रही थी. तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बांध दिया. उसके बाद मासूम के साथ मारपीट की गई और सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया. बाद में बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया गया. आरोपियों ने बच्ची को काफी डराया धमकाया था. दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने पीड़िता को न्याय देते हुए फैसला सुनाया है.

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Last Updated : Dec 15, 2021, 9:09 PM IST
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