समस्तीपुर: जिले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के सफल संचालन के लिए एक बैठक की गई. ये बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जितवारपुर डीआरसीसी भवन में हुई. इस बैठक में परीक्षा के सफल संचालन को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए.
1. जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा दिनांक 01.02.2021 से 13.02.2021 तक कार्यक्रम अनुसार संचालित होगी. वहीं, परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार समस्तीपुर जिला अंतर्गत समस्तीपुर सदर अनुमंडल के 56, रोसरा अनुमंडल के 13, दलसिंहसराय अनुमंडल के 06 और पटोरी अनुमंडल के 07 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पाली में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे दोपहर और दोपहर 1:45 बजे से शाम 5:00 बजे तक परीक्षा संचालित की जाएगी.
2. परीक्षा कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों, केंद्र अधीक्षकों और कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वो हर स्तर पर कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए पूरी तरह से सहयोग देंगे.
3. विधि व्यवस्था संधारण और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर एक से अधिक स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.
4. कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जोन और सुपर जोन में बांट कर जोनल दंडाधिकारी/ सुपर जोनल दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की गई है.
5. भौगोलिक स्थिति के अनुसार परीक्षा केंद्रों को संबद्ध करते हुए गस्ती दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है.
6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था संधारण के साथ-साथ कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए सशस्त्र बल आदि की प्रतिनियुक्ति की जानी है.
7. परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा दिवस को सदर अनुमंडल कार्यालय समस्तीपुर में जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाता है. इसलिए 5 जहों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. इनका संपर्क नंबर जारी किया गय है.
- जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06274 -222099 है.
- रोसरा अनुमंडल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06275-222244 है.
- दलसिंहसराय अनुमंडल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06278-221303 है.
- पटोरी अनुमंडल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06278-234424 है.
- नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर रहेंगे है.
8. अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर पदाधिकारी और कर्मियों को आवश्यकता के अनुसार अपने स्तर से अतिरिक्त पदाधिकारियों या कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.
9. प्रतिनियुक्त सुपर जोनल और जोनल दंडाधिकारी परीक्षा प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व सभी केंद्रों में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की समीक्षा कर लेंगे. परीक्षा के दिन अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों का लगातार भ्रमण करते रहेंगे. वहीं, परीक्षा केंद्रों पर व्यापक निगरानी रखेंगे. किसी परीक्षा केंद्र पर कदाचार का प्रयास किया जाता है तो दोषी के खिलाफ नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे.
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10. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी या केंद्र अधीक्षक परीक्षा कार्य में लगे हुए अन्य पदाधिकारी या कर्मी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश और परीक्षा संचालन अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का प्रदर्शन परीक्षा केंद्र पर करेंगे.
11. परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा रहेगा. इसे केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी लागू करेंगे.
12. पिछले साल की तरह इस बार भी इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में भी सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा. परीक्षार्थी सिर्फ चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे.
13. प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम 2 वीक्षक रहेंगे.
14. पूरी सजगता और सक्रियता बरतते हुए पूरे परीक्षा केंद्र के भवन और परिसर की सघन जांच किया जाए. ताकि किसी भी प्रकार से कदाचार की कोई भी सामग्री परीक्षार्थियों के हाथ ना लग सके. साथ ही यह भी ध्यान देंगे कि वह कोई भी कक्ष जिसका उपयोग परीक्षा के दौरान नहीं हो रहा हो ताले से बंद रहे.
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15. किसी भी स्थिति में बाहरी और अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा हॉल या परिसर में नहीं रहने दिया जाएगा.
16. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर और अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया. ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहे.
17. भारत सरकार के गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन परीक्षार्थियों सहित परीक्षा कार्य में शामिल पदाधिकारी और कर्मियों को करना अनिवार्य होगा.
18. कदाचार करने और करवाने वाले व्यक्ति को अविलंब गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
19. परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी और केंद्र अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट, मोबाइल या फिर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी परीक्षा भवन में नहीं ले जा सके. परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही परीक्षार्थियों की विधिवत जांच की जाएगी.
20. सिविल सर्जन समस्तीपुर किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में डॉक्टरों की टीम और एंबुलेंस को लगातार तैयार स्थिति में रखेंगे.