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सीतामढ़ी: शर्तों के साथ होम आइसोलेशन में रह सकते हैं कोरोना संक्रमित - कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी होम आइसोलेशन की सुविधा

सीतामढ़ी जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमित को होम आइसोलेशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है. होम आइसोलेशन में रहने के दौरान मरीजों को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना होगा.

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कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी होम आइसोलेशन की सुविधा.
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Published : Jul 8, 2020, 10:27 PM IST

सीतामढ़ी: जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को समाहरणालय में अनलॉक दो का निरीक्षण किए. इस दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए. साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.


सजग एवं सतर्क रहने की है जरूरत

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बेहद सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विशेषकर सरकारी कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बेहद सावधानी के साथ रहना है. ताकि वह खुद स्वस्थ रहकर दूसरों की सेवा कर सकें.

कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की दी जाएगी सुविधा

स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखे जाने को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि होम आइसोलेशन की सुविधा के लिए जिला स्तरीय कमेटी को प्राधिकृत किया जाएगा और कमेटी की अनुशंसा पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी.

होम आइसोलेशन में अपने स्वास्थ्य का करवाना होगा परीक्षण

संबंधित व्यक्तियों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब उनके घर पर सेल्फ आइसोलेशन एवं अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वॉरंटीन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी. होम आइसोलेशन में रहने के दौरान उन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना होगा. साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा, ताकि उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके.

आइसोलेशन की सुविधा हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें

होम आइसोलेशन के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा. जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विभाग के निर्देश के आलोक में होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने हेतु अविलंब सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

सीतामढ़ी: जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को समाहरणालय में अनलॉक दो का निरीक्षण किए. इस दौरान कोरोना संक्रमण की स्थिति, मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए. साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.


सजग एवं सतर्क रहने की है जरूरत

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए बेहद सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विशेषकर सरकारी कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बेहद सावधानी के साथ रहना है. ताकि वह खुद स्वस्थ रहकर दूसरों की सेवा कर सकें.

कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की दी जाएगी सुविधा

स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखे जाने को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि होम आइसोलेशन की सुविधा के लिए जिला स्तरीय कमेटी को प्राधिकृत किया जाएगा और कमेटी की अनुशंसा पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी.

होम आइसोलेशन में अपने स्वास्थ्य का करवाना होगा परीक्षण

संबंधित व्यक्तियों को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी, जब उनके घर पर सेल्फ आइसोलेशन एवं अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वॉरंटीन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी. होम आइसोलेशन में रहने के दौरान उन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना होगा. साथ ही किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा, ताकि उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके.

आइसोलेशन की सुविधा हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें

होम आइसोलेशन के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी समर्पित करना होगा. जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विभाग के निर्देश के आलोक में होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने हेतु अविलंब सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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