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समस्तीपुर: HC के आदेश पर जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन को कराया गया खाली - मालगोदाम चौक पर जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया. जिससे वहां बसे लोगों में काफी उदासी है. उन्होंने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है.

अतिक्रमित जमीन को कराया गया खाली
अतिक्रमित जमीन को कराया गया खाली
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Published : Feb 12, 2020, 4:55 PM IST

समस्तीपुर: हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मालगोदाम चौक पर जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया. यहां जिला परिषद की लगभग 1 बीघा जमीन अतिक्रमित थी. बीते 50-60 वर्षों से लोग यहां घर और दुकान बना कर रह रहे थे. अतिक्रमण के खिलाफ गुस्साए लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन कार्रवाई में पक्षपात कर रहा है.

दरअसल, रेलवे मालगोदाम चौक के दोनों तरफ तकरीबन 79 दुकानदार और लोग वर्षों से बसे हुए थे. जिन्हें कोर्ट के आदेश पर हटाया गया. आशियाना और रोजी-रोटी उजड़ने का दर्द स्थानीय लोगों में साफ दिखा. लोगों ने कहा कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी.

देखें पूरी रिपोर्ट

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लोगों ने लगाए गंभीर आरोप

जिला परिषद के करीब एक बीघा जमीन पर बसे लोगों का आरोप है कि साल 1969 से वे यहां सरकारी निर्देश पर पर्चा कटवाते थे. लेकिन, 1997 के बाद से उन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए जमीन की प्रक्रिया बंद कर दिया गया. जिसके खिलाफ उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी. जानकारी के अनुसार खाली कराई गई इस जमीन पर जिला परिषद जल्द करीब 400 दुकानों का निर्माण शुरू करेगा.

समस्तीपुर: हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मालगोदाम चौक पर जिला परिषद की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया. यहां जिला परिषद की लगभग 1 बीघा जमीन अतिक्रमित थी. बीते 50-60 वर्षों से लोग यहां घर और दुकान बना कर रह रहे थे. अतिक्रमण के खिलाफ गुस्साए लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन कार्रवाई में पक्षपात कर रहा है.

दरअसल, रेलवे मालगोदाम चौक के दोनों तरफ तकरीबन 79 दुकानदार और लोग वर्षों से बसे हुए थे. जिन्हें कोर्ट के आदेश पर हटाया गया. आशियाना और रोजी-रोटी उजड़ने का दर्द स्थानीय लोगों में साफ दिखा. लोगों ने कहा कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी.

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जिला परिषद के करीब एक बीघा जमीन पर बसे लोगों का आरोप है कि साल 1969 से वे यहां सरकारी निर्देश पर पर्चा कटवाते थे. लेकिन, 1997 के बाद से उन्हें अतिक्रमणकारी बताते हुए जमीन की प्रक्रिया बंद कर दिया गया. जिसके खिलाफ उन्होंने लिखित शिकायत भी की थी. जानकारी के अनुसार खाली कराई गई इस जमीन पर जिला परिषद जल्द करीब 400 दुकानों का निर्माण शुरू करेगा.

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