रोहतासः देशभर में तीन तलाक को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है. इसके बावजूद जिला मुख्यालय सासाराम के लश्करी गंज से तीन तलाक का नया मामला सामने आया है. जहां प्रताड़ना का केस वापस नहीं लेने पर भड़के पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया.
दहेज के लिए दिया पत्नी को तलाक
दरअसल किस्मत की मारी जहांआरा खातून का निकाह पड़ोस के कैमूर जिला के भभुआ के नवाबी मोहल्ला के मोहम्मद अकलीम शेख के साथ हुई थी, लेकिन निकाह के चंद दिनों बाद ही दहेज में डेढ़ लाख रूपये और एक बाइक के लिए पूरे ससुराल वाले जहांआरा को प्रताड़ित करने लगे. दहेज न पूरा करने पर अंततः 20 मार्च 2017 को आरा को ससुराल से निकाल दिया गया. जिसके बाद सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें विफल रही. अंततः पीड़िता ने न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का केस परिवार पर कर दिया.
प्रताड़ना का केस वापस लेने के लिए बना दबाव
जब शौहर अकलीम शेख पर पुलिस का दबाव बढ़ा तो अपनी पत्नी से प्रताड़ना का केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो उसने वहीं पर मौखिक रूप से तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म होने की बात कह कर चला गया.
तीन तलाक पर जल्द हो कार्रवाई
जहांआरा की प्रताड़ना का केस देख रहे अधिवक्ता विनोद कुमार का कहना है कि भारत सरकार ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए.