रोहतास: बिहार के रोहतास स्थित डालमियानगर में 468 आवासीय क्वार्टर खाली करने के हाई कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है. इसे लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद 468 लोगों को बड़ी राहत मिली है. इन लोगों को फिलहाल अपना आशियाना खाली नहीं करना पड़ेगा.
डालमियानगर वासियों को बड़ी राहत: दरअसल रोहतास उद्योग समूह के आवासीय क्वार्टरों को खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्वार्टर से संबंधित सुनवाई की गई, जिसमें फिलहाल क्वार्टर खाली करने पर रोक लगा दिया गया है. अब सुनवाई की 11 सितंबर को निर्धारित की गई है.
468 लोगों के आवास खाली कराने पर SC ने लगाई रोक: वहीं फिलहाल क्वार्टर खाली करने पर रोक लगने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है. हालांकि आवासीय क्वार्टर में रहने वाले लोगों के बीच अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के द्वारा क्वार्टर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से 468 लोगों को 11 सितंबर तक के लिए फिलहाल राहत मिली है, जिसके बाद अन्य लोग भी राहत के इंतजार में हैं.
पटना हाईकोर्ट ने दिया था खाली कराने का आदेश: दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 2 अगस्त को प्रशानस ने फरमान जारी किया था. फरमान के अनुसार क्वार्टर में रह रहे लोगों को घर खाली करने को कहा गया था. साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर उन लोगों ने घर खाली नहीं किया तो प्रशासन जबरन खाली कराएगा. इसके बाद से 1471 घरों में रहने वाले लोगों का दर्द छलक उठा था. वे वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.