रोहतास : बिहार के सासाराम में सिविल कोर्ट इन दिनों पुलिस अधिकारियों के रवैये से खासा नाराज हैं. ऐसे में आए दिन पुलिस अधिकारियों को जहां फटकार लग रही है, वहीं इस बार न्यायालय ने रोहतास एसपी को शो कॉज किया है, तो वहीं, सासाराम नगर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा को 2 दिन की कारावास की सजा देने का आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें- कर्नाटक CM के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में BJP MLA हरीश पूंजा को हाईकोर्ट से मिली राहत
एसपी को कारण बताओ नोटिस, थानाध्यक्ष को जेल : जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय सासाराम के जिला व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी के न्यायालय ने 15 साल पुराने परिवाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए एसपी रोहतास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इस मामले में कोर्ट ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा को कार्य में कोताही बरतने को लेकर 2 दिन की साधारण कारावास की सजा देने का आदेश जारी किया है.
इस मामले में हुई कार्रवाई : बताते चलें कि ये मामला परिवाद संख्या 1018/2005 से जुड़ा है. इस मामले में दो अभियुक्तों संजय कुमार श्रीवास्तव एवं भरत प्रसाद श्रीवास्तव निवासी महावीर स्थान कुड़ाईच, सासाराम की मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कई बार न्यायिक आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद नगर थानाध्यक्ष द्वारा मामले में लापरवाही बढ़ती जा रही थी. जिसको लेकर पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5 हज़ार स्थगन हर्जाना लगाया गया था. जिसके बाद भी नगर थानाध्यक्ष द्वारा लगातार कानूनी आदेशों की अवहेलना की जा रही थी. जिसके बाद कोर्ट में वरीय पदाधिकारी एसपी रोहतास को भी इस संबंध में न्यायिक आदेश जारी किया था.
न्यायिक आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई : बताया जाता है कि एसपी रोहतास द्वारा भी न्यायिक आदेश का तामिला नहीं किया गया है. जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ भादवि की धारा 176 के तहत मुकदमा चलाया जाए?