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रोहतास: Lockdown को लेकर कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं, DM पंकज दीक्षित ने जारी किया आदेश - कोविड-19 और आपदा कानून

डीएम पंकज दीक्षित ने पत्र जारी कर कहा है कि ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अलावा निर्माण कार्य में आंशिक रूप से छूट दी गई है. लेकिन कंटेनमेंट जोन किसी भी तरह की कोई छूट नहीं हैं

no relaxation in containment zone
no relaxation in containment zone no relaxation in containment zone
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Published : Apr 30, 2020, 4:58 PM IST

रोहतास: जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद पूरा जिला रेड जोन घोषित हो गया है. लिहाजा हॉटस्पॉट एरिया का भी दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों को और सख्त कर दिया है. अबतक जिन मोहल्लों और गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उस इलाके में सब्जी-फल, पेट्रोल पंप, दूध, डेयरी, किराना की दुकानों तक में छूट नहीं दी गई है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार के वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है. प्रशासन द्वारा जारी सभी वाहन पास भी निष्प्रभावी कर दिए गए है. स्थानीय लोगों को इन इलाको में प्रशासन की ओर से अधिकृत दुकानों से ही ऑनलाइन सामान लेना होगा. जो आदेश का उल्लंघन करेंगे उनपर कोविड-19 और आपदा कानून उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी. डीएम पंकज दीक्षित ने पत्र जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के तहत आवश्यक सेवाओं के अलावा निर्माण कार्य में दी गई छूट को तत्काल वापस लेने की बात कही है.

no relaxation in containment zone
कंटेनमेंट जोन में जारी वाहन पास निरस्त

कंटेनमेंट जोन में वापस ली गई छूट
विशेष आदेश में डीएम ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन मई तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है. जिसके तहत ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अलावा निर्माण कार्य में आंशिक रूप से छूट दी गई है. लेकिन कंटेनमेंट जोन किसी भी तरह की कोई छूट नहीं हैं और ये आदेश प्रभावित इलाकों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस पर अमल कराने की जिम्मेदारी संबंधित इलाके के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है. कोरोना वायरस का संक्रमण और न बढ़े, इसे देखते हुए दी गई छूट को कंटेनमेंट जोन में वापस ले लिया गया है.

रोहतास: जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद पूरा जिला रेड जोन घोषित हो गया है. लिहाजा हॉटस्पॉट एरिया का भी दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों को और सख्त कर दिया है. अबतक जिन मोहल्लों और गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उस इलाके में सब्जी-फल, पेट्रोल पंप, दूध, डेयरी, किराना की दुकानों तक में छूट नहीं दी गई है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार के वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है. प्रशासन द्वारा जारी सभी वाहन पास भी निष्प्रभावी कर दिए गए है. स्थानीय लोगों को इन इलाको में प्रशासन की ओर से अधिकृत दुकानों से ही ऑनलाइन सामान लेना होगा. जो आदेश का उल्लंघन करेंगे उनपर कोविड-19 और आपदा कानून उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी. डीएम पंकज दीक्षित ने पत्र जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के तहत आवश्यक सेवाओं के अलावा निर्माण कार्य में दी गई छूट को तत्काल वापस लेने की बात कही है.

no relaxation in containment zone
कंटेनमेंट जोन में जारी वाहन पास निरस्त

कंटेनमेंट जोन में वापस ली गई छूट
विशेष आदेश में डीएम ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन मई तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है. जिसके तहत ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के अलावा निर्माण कार्य में आंशिक रूप से छूट दी गई है. लेकिन कंटेनमेंट जोन किसी भी तरह की कोई छूट नहीं हैं और ये आदेश प्रभावित इलाकों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इस पर अमल कराने की जिम्मेदारी संबंधित इलाके के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है. कोरोना वायरस का संक्रमण और न बढ़े, इसे देखते हुए दी गई छूट को कंटेनमेंट जोन में वापस ले लिया गया है.

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