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Rohtas News : कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, लगा 50-50 हजार जुर्माना

रोहतास में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की 2021 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में ढाई साल बाद कोर्ट ने सजा की बिंदू पर फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर..

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 8, 2023, 7:29 PM IST

रोहतास : बिहार के सासाराम में रोहतास व्यवहार न्यायालय ने चर्चित हत्या के एक गंभीर मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना न अदा करने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान है. दअरसल, जिला मुख्यालय सासाराम स्थित रोहतास व्यवहार न्यायालय ने कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दिनदहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या : कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या मामले में ADJ -19 की कोर्ट में सर्वोत्तम राय उर्फ चुन्नू , निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि परसथूआ ओपी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाबा मार्केट में एक पुराने रंजिश में संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जमकर बवाल हुआ था इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निरंजन राय सहित तीन को गिरफ्तार किया था. इसमें ढाई साल के बाद सजा की बिंदुओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

परिजनों ने ली राहत की सांस : इस मामले में फैसला आने के बाद मृतक के भाई मंजीव मिश्रा ने कहा कि "मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है जिस तरह से कोर्ट ने सजा सुनाई है. 27 फरवरी 2021 को मेरे बड़े भाई संजीव मिश्रा की हत्या मार्केट में कर दी गई थी. कोर्ट के फैसले से हमें राहत मिली है."मालूम हो कि 27 फरवरी 2021 को करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजा संजीव मिश्रा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"कोर्ट ने तीनों दोषियों पर अलग-अलग 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है."-नंद किशोर विश्वकर्मा, अधिवक्ता

ये भी पढ़ें : औरंगाबाद में गोली मारकर हत्या करनेवाला 2 आरोपी दोषी करार, 8 मार्च को होगा सजा का ऐलान

रोहतास : बिहार के सासाराम में रोहतास व्यवहार न्यायालय ने चर्चित हत्या के एक गंभीर मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना न अदा करने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान है. दअरसल, जिला मुख्यालय सासाराम स्थित रोहतास व्यवहार न्यायालय ने कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दिनदहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या : कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या मामले में ADJ -19 की कोर्ट में सर्वोत्तम राय उर्फ चुन्नू , निरंजन राय तथा धर्मेंद्र यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बताया जाता है कि परसथूआ ओपी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाबा मार्केट में एक पुराने रंजिश में संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जमकर बवाल हुआ था इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड निरंजन राय सहित तीन को गिरफ्तार किया था. इसमें ढाई साल के बाद सजा की बिंदुओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

परिजनों ने ली राहत की सांस : इस मामले में फैसला आने के बाद मृतक के भाई मंजीव मिश्रा ने कहा कि "मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है जिस तरह से कोर्ट ने सजा सुनाई है. 27 फरवरी 2021 को मेरे बड़े भाई संजीव मिश्रा की हत्या मार्केट में कर दी गई थी. कोर्ट के फैसले से हमें राहत मिली है."मालूम हो कि 27 फरवरी 2021 को करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजा संजीव मिश्रा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

"कोर्ट ने तीनों दोषियों पर अलग-अलग 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है."-नंद किशोर विश्वकर्मा, अधिवक्ता

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