रोहतास: केन्द्र सरकार के द्वारा तीन तलाक का कानून पारित करने के बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला रोहतास जिले से आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक (Husband Gave Triple Talaq To Wife In Rohtas) कह दिया. जिसके बाद पत्नी ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.
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रोहतास में पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक: पीड़िता के पिता मोहम्मद शाही इमाम अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं. डेहरी इलाके के ईदगाह मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद शाही इमाम ने अपनी बेटी सनूबर प्रवीण का निकाह औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड स्थित शेख बिगहा के गुलाम मुर्तजा के बेटे बैश अली उर्फ मोनू से विगत 9 मार्च 2022 को बड़े ही धूमधाम से एक निजी होटल से की थी. वहीं पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार बेटी की शादी में लड़के वालों को ग्लैमर बाइक, एसी ,फ्रिज सहित दो लाख की ज्वेलरी भी दी थी लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही पति व ससुराल वालों ने दहेज के लिए सनूबर को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.
"बड़े अरमान से किसी तरह कर्ज लेकर 15 लाख खर्च कर बेटी की शादी की थी लेकिन ससुराल वाले रुपए के लालची निकले और वह दस लाख की और डिमांड करने लगे. पैसे नहीं देने का ही नतीजा है कि दामाद ने बेटी को तीन तलाक दे दिया. अब मेरी बेटी कहीं की नहीं रही. ऐसे में मेरी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मेरी बेटी को न्याय मिले."- मोहम्मद शाही इमाम, पीड़िता के पिता
10 लाख रुपये नहीं देने पर पत्नी को दिया तलाक: पीड़ित सनूबर की मानें तो शादी के बाद से ही उसके पति व ससुराल वाले स्कॉर्पियो खरीदने के लिए दस लाख नगद की मांग करने लगे. उसने बताया कि उसके पिता बहुत ही छोटे मोटे कारोबारी हैं. किसी तरह उन्होंने उसकी शादी की है लेकिन फिर भी ससुराल वाले व पति मानने को तैयार नहीं थे. उसने कहा कि ससुराल वाले डायन कह कर प्रताड़ित करने व पीटते भी थे. इतना ही नहीं उसे जलाकर मारने का भी प्रयास किया गया
"ससुराल में प्रताड़ना से तंग आकर पिछले 20 तारीख को मैं अपने पिता के साथ अपने मायके चली आई जिसके बाद पति घर आया और झगड़ा करने लगा. पिता के सामने ही मारपीट करने लगा और तीन तलाक बोलकर निकल गया. ऐसे में मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है. मुझे न्याय चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो."- सनुबर प्रवीण, पीड़िता
क्या कहती है महिला थाने की थानाध्यक्ष: इस मामले पर महिला थाने की थानाध्यक्ष सारिका सुमन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वह छुट्टी पर हैं. मामले की जानकारी उन्हें नहीं है.
क्या है ट्रिपल तलाक कानून: पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता था. लेकिन अब यह गैरकानूनी है. तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.