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Rohtas News: 6 साल पुराने हत्याकांड में दो दोषी को आजीवन कारावास, घर से बुलाकर मारी थी गोली - Rohtas News

बिहार के रोहतास हत्याकांड में 6 साल के बाद दो दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 2017 में घर से बाहर बुलाकर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 8 गवाहों के बयान पर दो दोषी को सजा दी गई. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 11, 2023, 11:01 PM IST

रोहतासः बिहार के रोहतास में हत्या (Murder In Rohtas) मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा ने सुनाई गई. जिला मुख्यालय सासाराम स्थित व्यवहार न्यायालय में एडीजे 17 सह विशेष न्यायाधीश ने हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई की. इस दौरान दोषी पाए गए दो आरोपियों को 25 -25 हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा हुई.

यह भी पढ़ेंः Munger News: 17 महीने में हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, कुएं में धकेल कर की थी हत्या


2017 में हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में अनिल कुशवाहा और लालजी पासी, जो दरिगाव गांव इलाके के रहने वाले हैं. दोनों को सजा सुनाई है. बताया जाता है कि हत्या से जुड़े मामले की दरिगाव थाना में कांड दर्ज कराया गया था. इस मामले में विशेष ट्रायल रजिस्टर्ड वाद संख्या 87 /2017 चल रहा था.

गोली मारकर हुई थी हत्याः मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि उक्त अभियुक्तों पर 6 साल पूर्व 1 मार्च 2017 को शाम 7:00 बजे मामले के सूचक उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र कुमार को उसके घर के बाहर बुलाकर गोली मारने का संगीन आरोप लगा था. गोली जितेंद्र के सीने में लगी थी जिस कारण मौके पर उसकी मौत हो गई.

6 साल बाद आया फैसलाः इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस थाने नामजद कराया गया था. हत्या मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंगलवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाई गई. 6 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिली है.

रोहतासः बिहार के रोहतास में हत्या (Murder In Rohtas) मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा ने सुनाई गई. जिला मुख्यालय सासाराम स्थित व्यवहार न्यायालय में एडीजे 17 सह विशेष न्यायाधीश ने हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई की. इस दौरान दोषी पाए गए दो आरोपियों को 25 -25 हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा हुई.

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2017 में हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में अनिल कुशवाहा और लालजी पासी, जो दरिगाव गांव इलाके के रहने वाले हैं. दोनों को सजा सुनाई है. बताया जाता है कि हत्या से जुड़े मामले की दरिगाव थाना में कांड दर्ज कराया गया था. इस मामले में विशेष ट्रायल रजिस्टर्ड वाद संख्या 87 /2017 चल रहा था.

गोली मारकर हुई थी हत्याः मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि उक्त अभियुक्तों पर 6 साल पूर्व 1 मार्च 2017 को शाम 7:00 बजे मामले के सूचक उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र कुमार को उसके घर के बाहर बुलाकर गोली मारने का संगीन आरोप लगा था. गोली जितेंद्र के सीने में लगी थी जिस कारण मौके पर उसकी मौत हो गई.

6 साल बाद आया फैसलाः इस मामले में दो आरोपियों को पुलिस थाने नामजद कराया गया था. हत्या मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंगलवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाई गई. 6 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिली है.

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