रोहतास : बिहार के रोहतास में बिना अनुमति डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई है. दरअसल यहां कृष्ण जन्माष्टमी के विसर्जन को लेकर डीजे बजाने के मामले में डीजे संचालक सहित 25 अज्ञात लोगों पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. रोहतास एसपी के निर्देश पर डालमिया नगर ओपी थाने में बिना लाइसेंस के जुलूस तथा डीजे निकालने को लेकर प्राथमिक की दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक डालमियानगर चन्दन लाइट साउंड सहित, 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें : रोहतास: प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय ने निकाला जुलूस
डीजे संचालक पर केस : बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मूर्ति विसर्जन के दौरान बिना लाइसेंस के डीजे बजाने के आरोप में रोहतास एसपी के निर्देश पर डालमियानगर ओपी थाने की पुलिस ने न्यू सिधौली निवासी चन्दन लाइट एंड साउंड के मालिक सहित अन्य 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
डीजे नहीं बजाने का था निर्देश : डालमियानगर ओपी थाने की थानाध्यक्ष खुशी राज ने बताया कि "पूजा से पहले शांति समिति की बैठक में डीजे नहीं बजाने को लेकर स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई थी बावजूद विसर्जन के जुलूस में डीजे का उपयोग किया गया जिस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है". वहीं रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने बताया कि बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग वाद नियंत्रण अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है है.
"साथ ही न्यू सिधौली निवासी अलियार साह के पुत्र कल्लू साह के टाटा मैजिक बी आर 24 जी डी 6051 के चालक और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है. बिना अनुमति, बिना वैध लाइसेंस तथा लाउडस्पीकर एक्ट उल्लंघन के मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी".- विनीत कुमार, एसपी, रोहतास