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पूर्णिया: कोरोना पर सरकार के सर्कुलर के बाद भी खुले रहे शहर के सभी मॉल

महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत बीते 18 मार्च को राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने शहर के सभी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पॉ और जिम को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिया था.

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Published : Mar 21, 2020, 6:03 AM IST

पूर्णिया: महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कोरोना वायरस के फैलाव और नियंत्रण को लेकर 31 मार्च तक राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को बंद रखने के निर्देश जारी किया गया है. बावजूद इसके शहर के सभी शॉपिंग मॉल सरकार के सर्कुलर की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं. निर्देश को ताक पर रखकर कारोबारियों ने शहर के सभी मॉलों को खोलकर रखा. वहीं, जिला प्रशासन मामले से अनजान बनी हुई है.

पूर्णिया
आदेश के बावजूद खुले शॉपिंग मॉल

सर्कुलर के बावजूद खुले हैं सारे शॉपिंग मॉल
गौरतलब है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत बीते 18 मार्च को राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने शहर के सभी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पॉ और जिम को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिया था. वहीं, जनहित में निर्देश के पालन के बजाए मॉल मैनेजमेंट मनमानी करता नजर आया. जिम और स्पॉ को छोड़कर शहर के सभी मॉल, मेगा मार्ट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स खुले रहे.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

मॉल मैनेजमेंट ने निर्देश से झाड़ा पल्ला
मौके पर मौजूद मॉल मैनेजमेंट ने प्रशासन के सर्कुलर पर पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है. अगर ऐसी कोई चिट्ठी प्राप्त होती है, तो उसका पालन किया जाएगा.

जानें कोरोना वायरस को लेकर क्या है राज्य सरकार के निर्देश?

  • 31 मार्च तक सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल को बंद रखा जाए.
  • ग्राम सभा आयोजन, जलसा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों पर पाबंदी.
  • पारिवारिक समारोह और शादी समारोह को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर पाबंदी.
  • बड़ी दुकानों, रेस्टुरेंट और होटलों में प्रतिदिन साफ-सफाई के साथ ही कस्टमर्स के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराना अनिवार्य.
  • सभी निजी अस्पताल संचालकों को कोरोना वायरस के संदिग्ध मिलने पर 3 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य.

पूर्णिया: महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कोरोना वायरस के फैलाव और नियंत्रण को लेकर 31 मार्च तक राज्य के सभी शॉपिंग मॉल को बंद रखने के निर्देश जारी किया गया है. बावजूद इसके शहर के सभी शॉपिंग मॉल सरकार के सर्कुलर की सरेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं. निर्देश को ताक पर रखकर कारोबारियों ने शहर के सभी मॉलों को खोलकर रखा. वहीं, जिला प्रशासन मामले से अनजान बनी हुई है.

पूर्णिया
आदेश के बावजूद खुले शॉपिंग मॉल

सर्कुलर के बावजूद खुले हैं सारे शॉपिंग मॉल
गौरतलब है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत बीते 18 मार्च को राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने शहर के सभी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पॉ और जिम को कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिया था. वहीं, जनहित में निर्देश के पालन के बजाए मॉल मैनेजमेंट मनमानी करता नजर आया. जिम और स्पॉ को छोड़कर शहर के सभी मॉल, मेगा मार्ट, शॉपिंग कॉम्पलेक्स खुले रहे.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

मॉल मैनेजमेंट ने निर्देश से झाड़ा पल्ला
मौके पर मौजूद मॉल मैनेजमेंट ने प्रशासन के सर्कुलर पर पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है. अगर ऐसी कोई चिट्ठी प्राप्त होती है, तो उसका पालन किया जाएगा.

जानें कोरोना वायरस को लेकर क्या है राज्य सरकार के निर्देश?

  • 31 मार्च तक सभी प्रकार के शॉपिंग मॉल को बंद रखा जाए.
  • ग्राम सभा आयोजन, जलसा, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों पर पाबंदी.
  • पारिवारिक समारोह और शादी समारोह को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के जुटने पर पाबंदी.
  • बड़ी दुकानों, रेस्टुरेंट और होटलों में प्रतिदिन साफ-सफाई के साथ ही कस्टमर्स के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराना अनिवार्य.
  • सभी निजी अस्पताल संचालकों को कोरोना वायरस के संदिग्ध मिलने पर 3 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य.

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