पूर्णियाः कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को लेकर सोमवार को डीएम राहुल कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अहम बैठक की. इस दौरान डीएम ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के लोगों को संक्रमण के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक करने की अपील की. बैठक में डीएम राहुल कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हर जगह तेजी से फैल रही है. इसे रोकने का सबसे सरल साधन लोगों की सतर्कता ही है. इसलिए लोगों को जितना हो सके सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए.
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वैक्सीनेशन के लिए भी करें लोगों को जागरूक
डीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सामाजिक स्तर पर इसके प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करना जरूरी है. तभी हम संक्रमण को रोकने में सफल होंगे. बैठक में डीएम ने जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए भी जागरूक करने की अपील की. उन्होंने कहा यह वैक्सीन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होगा, जिससे लोग जल्द ही संक्रमण से उबरने में सफल हो सकेंगे. इसलिए लोगों को यह वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, जनप्रतिनिधि द्वारा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी जागरूक करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है.
सरकारी गाइडलाइंस का करें पालन
डीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. राज्य भर में रात्री 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा. बस/रेल/हवाई यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. सभी जिलावासियों को सरकारी गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करने का निर्देश दिया गया है. सभी स्कूल, कॉलेज व निजी शैक्षणिक संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे.
डीएम ने जनप्रतिनिधियों को दी नाइट कर्फ्यू की जानकारी
डीएम राहुल कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए निर्देश दिया कि सभी दुकान शाम 6 बजे तक, सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक बंद किये जाने चाहिए. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंगमॉल, पार्क, जिम, उद्यान आदि पूरी तरह बन्द रखने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि ढाबा, रेस्टोरेंट, भोजनालय में बैठकर खाना खाने को प्रतिबंधित किया गया है. लोग 09 बजे रात्री तक बाहरी स्थलों से भोजन लेकर घर जा सकते हैं या होम डिलीवरी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के आयोजनों पर रोक रहेगी. दफन/दाह संस्कार में अधिकतम 25 जबकि शादी या श्राद्ध कर्म में अधिकतम 100 व्यक्ति भाग ले सकते हैं. सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बन्द रहेंगे.