पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. मामला वकील संजुक्ता कुमारी के जमीन जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का है. कोर्ट के आदेश पर उपस्थित नहीं होने को लेकर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने नगर अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इतना कुछ होने के बाद भी नगर प्रखंड के अंचलाधिकारी अशोक कुमार बिना किसी रोक-टोक के अपने दफ्तर का काम करने में व्यस्त हैं.
एडवोकेट ने कराया था मामला दर्ज: जमीन से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है. एडवोकेट संजुक्ता कुमारी ने न्यायालय में एक मामला दर्ज करवाया था. जिस में अंचलाधिकारी अशोक कुमार पर जमीन जमाबंदी मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. वहीं कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती बररते हुए अंचलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
सिविल कोर्ट पूर्णिया ने जारी किया वारंट: मामले को लेकर अंचलाधिकारी अशोक कुमार को न्यायालय में हाजिर होने के लिए कहा गया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए. इस पर ही उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है. इसके बाद भी नगर सीओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ऑफिस जाकर अपना काम करने में व्यस्त दिखाई दिए. ये वारंट सिविल कोर्ट पूर्णिया के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की ओर से के. नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है.