पटना: कोरोना संकट के मद्देनजर बिहार में एक बार फिर से अनलॉक-1 को बढ़ाते हुए आज से अनलॉक 2.0 ( Bihar Unlock 2.0 ) की शुरुआत हो गई है. 16 जून से लेकर 22 जून तक सरकार ने अनलॉक 2.0 के तहत छूट का दायरा बढ़ाया है. दरअसल, मंगलवार को नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कई तरह की छूट दी गई है.
जानिए अनलॉक-2 की नई गाइडलाइंस की बड़ी बातें:
- शाम 8 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा.
- ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य भी होंगे.
- दुकानों के खुलने की अवधिक शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है.
- सरकारी और निजी कार्यालयों में शाम चार बजे तक काम होगा. सिर्फ 50 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को ही बुलाया जा सकेगा और शाम 5 बजे तक खुलेंगे.
- बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है. ये संस्थान ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर सकेंगे.
अनलॉक-1 की पाबंदी, अनलॉक- 2 में भी जारी
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद. ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति.
- सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/ समारोह अभी बंद.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद.
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक.
अनलॉक 2 में इन्हें मिली है छूट :-
- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले.
- रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक.अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान.
- दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य.
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किसानों को भी राहत
वहीं, किसानों को भी थोड़ी और राहत दी गई है. खाद, बीज, कृषि यंत्र और आवश्यक खाद सामग्रियों की दुकानें अब रोजाना खुली रहेंगी. साथ ही फल-सब्जियों की दुकानें भी हर दिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
शादी-श्राद्ध के नियमों में बदलाव नहीं
हालांकि सरकार ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म में पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है. पहले की तरह ही बारात, जुलूस और डीजे को लेकर पाबंदियां जारी रहेंगी. ऐसे कार्यक्रमों के लिए 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा.
बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन?
आइये जानते है कि बिहार में कब कब लॉकडाउन लगा.
लॉकडाउन-1 : 5 मई से 15 मई तक
कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने 5 मई को सबसे पहले पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि कैबिनेट के प्रस्ताव पर हमने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. लॉकडाउन के इसी चरण में सूबे में तमाम सेवाएं स्थगित कर दी गई. जिसे अब सिलसिलेवार शुरु किया जा रहा है.
लॉकडाउन-2 : 16 मई से 25 मई तक
लॉकडाउन-1 की मियाद खत्म होने से पहले ही 13 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी अवधि विस्तार कर दी था. लॉकडाउन-2 में पहले चरण के प्रतिबंधों को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. यह 16 से 25 मई 2021 तक राज्य में प्रभावी था.
लॉकडाउन-3 : 26 मई से 1 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश ने 5 मई 2021 से तीन सप्ताह के लिए लाॅकडाउन लगाया गया था. उन्होने कहा था कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ने के कारण बिहार में 25 मई के आगे एक सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून, 2021 तक लाॅकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया था.
लॉकडाउन-4 : 2 जून से 8 जून तक
कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. उस दौरान व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी गई थी.