पटना: बिहार में ऑटो किराया में परिवहन विभाग ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव देते हुए 30 दिन में सुझाव और आपत्ती मांगी है. ऑटो चालक संघ के मुताबिक 2013 के बाद परिवहन विभाग ने ऑटो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है और हर ऑटो चालक को अपनी गाड़ी में ऑटो फेयर चार्ट लगाने का निर्देश भी दिया है.
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ऑटो के किराए में वृद्धि
परिवहन विभाग ने 8 साल के बाद ऑटो के किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. हालांकि इन 8 सालों में ऑटो चालक कई बार किराया बढ़ा चुके हैं. बता दें कि सिर्फ पटना में ही पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 25 हजार से ज्यादा ऑटो शहर में हैं. जबकि करीब 10 हजार पेट्रोल-डीजल ऑटो ग्रामीण इलाकों में चलते हैं. इनके अलावा एक बड़ी संख्या सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाले ऑटो की भी है.
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नए किराए इस प्रकार हैं-
- परिवहन विभाग के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक पेट्रोल ऑटो रिजर्व बुक करने पर या मीटर से चलने वाले ऑटो के लिए पहले 2 किलोमीटर के लिए 18 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9 रुपये की दर से भुगतान करना होगा. शेयर्ड ऑटो में पहले 2 किलोमीटर के लिए 4.80 पैसे प्रति व्यक्ति और इससे अधिक सफर करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा.
- डीजल ऑटो में मीटर लगे होने या रिजर्व करने पर पहले 2 किलोमीटर के लिए 14.40 पैसे, जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 7.20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा. वही शेयर्ड डीजल ऑटो में पहले 2 किलोमीटर का किराया 4.80 पैसे, जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 2.40 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा.
- इसके अलावा बड़ी ऑटो जिसकी क्षमता 7 लोगों की होती है, उसमें पहले 2 किलोमीटर के लिए 3 रुपये प्रति व्यक्ति जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 1.50 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया लगेगा. चालक सहित आठ लोगों के बैठने वाले मैजिक का किराया पहले 2 किलोमीटर के लिए 3 रुपये प्रति व्यक्ति था. जबकि इससे ज्यादा सफर करने पर 1.50 पैसे प्रति किलोमीटर का किराया तय किया गया है.
- सीएनजी ऑटो में मीटर लगे होने पर या रिजर्व करने पर पहले 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, जबकि इससे ज्यादा दूरी के लिए 7.50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा. शेयर्ड सीएनजी ऑटो का किराया पहले 2 किलोमीटर के लिए 4 पैसे प्रति किलोमीटर और इससे अधिक दूरी का किराया 2.50 पैसे प्रति किलोमीटर तय किया गया है.
परिवहन विभाग के जारी अधिसूचना के मुताबिक तय किए गए नए किराए पर पॉइंट टू पॉइंट किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से किया जाएगा.