पटना: पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर अब नई नीति तैयार की गई है. सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के तबादले अब नए नियम के तहत ही होंगे. यह प्रक्रिया जनवरी 2021 से शुरु होगी. इस नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस प्रक्रिया को प्रत्येक वर्ष जनवरी से मई के बीच पूरी कर लेनी है.
बता दें कि इस नई नीति के तहत पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले छात्रा से होते हैं और अपूर्ण प्रोन्नति अनुकंपा प्रशासनिक और सेवानिवृत्ति के आधार पर तबादले का प्रावधान है.
सेवा अभिलेख तैयार
पुलिस मुख्यालय की मानें तो जिन पुलिसकर्मियों का तबादला होने के बाद 1 नए स्थान पर 31 मई तक योगदान नहीं देंगे. तो वेतन रोक दिया जाएगा. तबादला जिन पुलिसकर्मियों को होना है. उनकी सूची 1 से 31 जनवरी तक के लिए बनाई जाएगी. इसके दौरान उनका सेवा अभिलेख तैयार किया जाएगा. सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मियों जिनकी रिक्तियां होंगी. उसी हिसाब से जिला और इकाई में भी रिक्तियां रहेगी.
च्वाइस पोस्टिंग में 5 अवसर
तबादले के द्वारा बनाई गई नीति में पुलिस कर्मियों को वरीयता के ऊपर रखा जाएगा. जिनका सेवा अभिलेख स्वक्ष है. च्वाइस पोस्टिंग के भी पांच अवसर उन्हें दिया जाएगा. लेकिन एक जगह पर दोबारा पोस्टिंग नहीं हो पाएगा.
बता दें कि अब तक पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई गई थी. अवधि के आधार पर तबादले की करवाई नई नीति के तहत वर्ष 2021 के जनवरी माह से प्रारंभ होगी. सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के जिला में 6 साल रेंज में 8 साल और जून में 10 साल की अवधि तय की गई है.
तबादले को लेकर पुलिसकर्मी चिंतित
माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक 6 वर्ष हो गए हैं. तो उनका तबादला जिले के बाहर होना तय है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो तबादले को लेकर इकाई रेंज और जिले को पत्र लिखा गया है और उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट भी मांगी गई है. पुलिस कर्मियों के लिए बनाई गई नीति को लेकर पुलिसकर्मियों चिंता की लहर दौड़ पड़ी है.