पटना: लॉक डाउन के दौरान 31 मार्च को शाम 6 बजे जक्कनपुर थाना की ओर से यातायात सिपाही अजय कुमार के साथ मारपीट हुई. इस मामले में वायरल वीडियो की जांच यातायात में पदस्थापित यातायात पुलिस उपाधीक्षक (प्रथम) से कराई गई. जांच के दौरान यातायात सिपाही अजय कुमार दोषी पाए गए. जिसके के बाद उसे तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भक्ता देकर निलंबित कर दिया गया है.
दोषी पाये गए यातायात सिपाही
बता दें कि जांच के दौरान यातायात सिपाही को दोषी पाया गया. सिपाही से पूछताछ के क्रम में थानाध्यक्ष और अन्य थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ गलत तरीके से पेश आने का मामला सामने आया. वहीं, सिपाही की ओर से वरीय अधिकारियों पर धमकाने और जोर जबरदस्ती करने का गलत आरोप लगा है. जिसको लेकर सिपाही अजय कुमार ने अनुशासनहीनता, मनमानी और आदेश उल्लंघन और पुलिस विभाग की छवि धूमिल होने का परिचारक है. जिस वजह से सिपाही अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.
विभागीय कार्रवाई का आदेश
वहीं, निलंबित अवधि में यातायात सिपाही का मुख्यालय यातायात संचालन मुख्यालय पटना होगा. साथ ही उपस्थिति के आधार पर निलंबन अवधि का भत्ता देय होगा. पत्र प्राप्ति के उपरांत 3 दिनों के अंदर विभागीय कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण उचित माध्यम से समर्पित करने को कहा गया है.