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Land For Job Scam : जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को दिल्ली कोर्ट से राहत, पेशी के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा - पटना न्यूज

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को फौरी तौर पर राहत दी है. इस मामले में सुनवाई (Hearing In Land For Jobs Case) के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को फिलहाल कोर्ट नहीं जाना होगा. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी.

Land For Jobs Case
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 16, 2023, 10:00 AM IST

Updated : Oct 16, 2023, 1:47 PM IST

पटनाः आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ उनके वकील अपना पक्ष रखा. इसके बाद सीबीआई के वकील की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं. दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल इस मामले लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ये भी पढ़ेंः Land For Job Scam: लालू परिवार को जमानत मिलने के बाद से बिहार में सियासी संग्राम, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

कोर्ट ने दी थी लालू परिवार को राहतः बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद भी लालू परिवार को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को 50 हजार के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, जो केस को प्रभावित कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता. आज की सुनवाई के बाद लालू परिवार को फिर राहत मिली है, उन्हें सुनवाई के लिए अब कोर्ट नहीं जाना होगा. दरअसल लालू परिवार की ओर से तबीयत खराब का हवाला देकर बार-बार कोर्ट में आने पर असमर्थता जताई गई थी.

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इससे पहले मिली थी 17 आरोपियों को जमानतः पिछली सुनवाई में कोर्ट की नोटिस के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मिसा भारती समेत 17 आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को जमानत दे दे थी. आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनसे के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. वहीं तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट से हटाने को लेकर कोर्ट में कोई बात नहीं हुई, ऐसा माना जा रहा था कि लालू परिवार के वकील तेजस्वी का नाम इस मामले से हटाने की मांग करेंगे.

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तेजस्वी पहले नहीं थे इस मामले में आरोपीः दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम पहले नहीं था, पहली बार इस मामले में सीबीआई द्वार 22 सितंबर 2023 को तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनपर भी केस चलाने की बात कही गई. हालांकि लालू यादव और उनके परिवार की ओर से बार- बार ये कहा गया है कि सीबीआई ने जान बूझकर तेजस्वी यादव को इस मामले में घसीटा है.

पटनाः आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ उनके वकील अपना पक्ष रखा. इसके बाद सीबीआई के वकील की ओर से अपनी दलीलें पेश की गईं. दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल इस मामले लालू यादव, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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कोर्ट ने दी थी लालू परिवार को राहतः बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद भी लालू परिवार को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने लालू यादव तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को 50 हजार के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, जो केस को प्रभावित कर सकते हैं. इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसा नहीं लगता. आज की सुनवाई के बाद लालू परिवार को फिर राहत मिली है, उन्हें सुनवाई के लिए अब कोर्ट नहीं जाना होगा. दरअसल लालू परिवार की ओर से तबीयत खराब का हवाला देकर बार-बार कोर्ट में आने पर असमर्थता जताई गई थी.

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इससे पहले मिली थी 17 आरोपियों को जमानतः पिछली सुनवाई में कोर्ट की नोटिस के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मिसा भारती समेत 17 आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को जमानत दे दे थी. आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनसे के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. वहीं तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट से हटाने को लेकर कोर्ट में कोई बात नहीं हुई, ऐसा माना जा रहा था कि लालू परिवार के वकील तेजस्वी का नाम इस मामले से हटाने की मांग करेंगे.

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तेजस्वी पहले नहीं थे इस मामले में आरोपीः दरअसल इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम पहले नहीं था, पहली बार इस मामले में सीबीआई द्वार 22 सितंबर 2023 को तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और उनपर भी केस चलाने की बात कही गई. हालांकि लालू यादव और उनके परिवार की ओर से बार- बार ये कहा गया है कि सीबीआई ने जान बूझकर तेजस्वी यादव को इस मामले में घसीटा है.

Last Updated : Oct 16, 2023, 1:47 PM IST
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