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बिहार के 3 जज बर्खास्त, जानें कहां थी इनकी तैनाती

बिहार सरकार ने तीन न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर मुहर लगाई है. सामान्य प्रशासन ने इनकी बर्खास्तगी का अधिसूचना जारी किया है. वहीं, तीनों न्यायधीश समस्त सेवांत बकाए और अन्य लाभों से वंचित रहेंगे.

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सचिवालय
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Published : Dec 22, 2020, 12:23 AM IST

Updated : Dec 22, 2020, 4:55 AM IST

पटना: बिहार में 3 न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी, 2014 से ही प्रभावी होगी. बर्खास्त किए गए तीनों न्यायाधीश समस्त सेवांत बकाए और अन्य लाभों से वंचित रहेंगे. ये तीनों न्यायधीश समस्तीपुर और अररिया जिला में तैनात हैं.

तीन जज बर्खास्त
राज्य सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर समस्तीपुर और अररिया जिले के निचली अदालत के न्यायधीश को बर्खास्त किया है. जिसमें समस्तीपुर परिवार न्यायलय के तत्तकालीन प्रधान न्यायधीश हरीनिवास गुप्ता, अररिया के अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमलराम और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह (अररिया) हैं.

बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई
इन सभी को भारत के अनुच्छेद 311(2) बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन सेवा बर्खास्त किया गया है. बर्खास्त किए जाने का कारण 2013 में पुलिस के छापेमारी के दौरान नेपाल के एक होटल में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था.

पटना: बिहार में 3 न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी, 2014 से ही प्रभावी होगी. बर्खास्त किए गए तीनों न्यायाधीश समस्त सेवांत बकाए और अन्य लाभों से वंचित रहेंगे. ये तीनों न्यायधीश समस्तीपुर और अररिया जिला में तैनात हैं.

तीन जज बर्खास्त
राज्य सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर समस्तीपुर और अररिया जिले के निचली अदालत के न्यायधीश को बर्खास्त किया है. जिसमें समस्तीपुर परिवार न्यायलय के तत्तकालीन प्रधान न्यायधीश हरीनिवास गुप्ता, अररिया के अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमलराम और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह (अररिया) हैं.

बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत कार्रवाई
इन सभी को भारत के अनुच्छेद 311(2) बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के अधीन सेवा बर्खास्त किया गया है. बर्खास्त किए जाने का कारण 2013 में पुलिस के छापेमारी के दौरान नेपाल के एक होटल में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था.

Last Updated : Dec 22, 2020, 4:55 AM IST
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