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अपनी गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करा लें, नहीं तो जुर्माने के लिए रहें तैयार

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Published : Sep 25, 2021, 9:37 PM IST

बिहार परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) अनिवार्य रूप से करा लें. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है, वरना जुर्माने के लिए तैयार रहें. पढ़ें रिपोर्ट..

बिहार परिवहन विभाग
बिहार परिवहन विभाग

पटना: बिहार के विभिन्न जिलों में परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) की तरफ से सघन जांच अभियान में करीब 659 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई. जिनमें से 346 पर जुर्माना लगाया गया है. परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराएं, नहीं तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें. मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है.


ये भी पढ़ें- बिहार में महंगा हुआ बस का सफर, प्रस्तावित भाड़े पर परिवहन विभाग ने लोगों से मांगी आपत्ति और सुझाव

हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को सभी जिलों में वाहनों के परमिट और बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान कुल 667 वाहनों की जांच की गई, जिसमें मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराये वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- पटना : परिवहन विभाग ने फिटनेस फेल 21 ट्रकों को किया जब्त, 46 ट्रकों पर लगा फाइन

परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से करा लें. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए वसूले जाएंगे. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. जबकि जुर्माना से कम राशि में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है, इसलिए अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराकर जुर्माना देने से बच सकते हैं.

बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया है. जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो थर्ड पार्टी बीमा की आवश्‍यकता वहां होती है. यह आपके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करता है. तीसरे पक्ष के दावे के मामले में पार्टी तय करने के लिए एक विशेष अदालत मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) बनाया गया है, जो क्‍लेम से जुड़े निर्णय करता है.

पटना: बिहार के विभिन्न जिलों में परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) की तरफ से सघन जांच अभियान में करीब 659 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई. जिनमें से 346 पर जुर्माना लगाया गया है. परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराएं, नहीं तो जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें. मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है.


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हेलमेट और सीट बेल्ट के साथ शनिवार को सभी जिलों में वाहनों के परमिट और बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान कुल 667 वाहनों की जांच की गई, जिसमें मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 346 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है. यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराये वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे वाहनों की जांच के लिए सभी जिलों में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाया जाएगा.

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परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रूप से करा लें. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए वसूले जाएंगे. वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. जबकि जुर्माना से कम राशि में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है, इसलिए अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराकर जुर्माना देने से बच सकते हैं.

बता दें कि थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया है. जब अनजाने में सड़क पर आप की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो थर्ड पार्टी बीमा की आवश्‍यकता वहां होती है. यह आपके ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करता है. तीसरे पक्ष के दावे के मामले में पार्टी तय करने के लिए एक विशेष अदालत मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) बनाया गया है, जो क्‍लेम से जुड़े निर्णय करता है.

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