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लालू को 5 साल की सजा: तेजस्वी बोले- 'ये कोई अंतिम फैसला नहीं, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा'

डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Tejashwi Yadav
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Published : Feb 21, 2022, 4:21 PM IST

पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को डोरंडा कोषागार (Doranda treasury case) से 139.35 करोड़ अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case) मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

तेजस्वी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी देश का पहला मामला है कि एक जैसे केस को 6 केस बनाया गया है और सभी की अलग-अलग सुनवाई और सजा हुई है. हम अपने इन सभी पक्षों को हाईकोर्ट में रखेंगे.

'कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है इसके ऊपर हाईकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट में लालू जी के पक्ष में फैसला होगा.' :- लालू यादव को 5 साल की सज़ा होने पर तेजस्वी यादव, RJD

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: जानें लालू यादव के चारा घोटाले की फेहरिस्त, अब तक सुनाई जा चुकी है 32 साल की सजा

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam Case: आरजेडी नेता बोले- 'फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील'

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पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को डोरंडा कोषागार (Doranda treasury case) से 139.35 करोड़ अवैध निकासी (139.5 crore Doranda treasury embezzlement case) मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू यादव के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

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तेजस्वी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी देश का पहला मामला है कि एक जैसे केस को 6 केस बनाया गया है और सभी की अलग-अलग सुनवाई और सजा हुई है. हम अपने इन सभी पक्षों को हाईकोर्ट में रखेंगे.

'कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है इसके ऊपर हाईकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट में लालू जी के पक्ष में फैसला होगा.' :- लालू यादव को 5 साल की सज़ा होने पर तेजस्वी यादव, RJD

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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