पटना: राज्य में शिक्षक नियमावली 2023 (Teacher Niyojan Manual 2023) में शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार द्वारा जो अर्हता तय की गई थी, अब वह तूल पकड़ने लगा है. शिक्षक अभ्यर्थी संघ की ओर से इस अर्हता के खिलाफ हाइकोर्ट में गुहार लगाया जाएगा. इस पर संघ के लोगों ने अपनी जबरदस्त नाराजगी जताई है. संघ की ओर से प्रमुख सत्यम ने कहा है कि अब इस पूरे मामले में कोर्ट में गुहार लगाया जाएगा कि इस तरह से अभ्यर्थियों को राज्य सरकार और शिक्षा विभाग परेशान न करें.
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"सरकार की मंशा ही जॉब देने की नहीं है. सरकार चाहती है कि मामला कभी साफ न हो. सरकार ने विधानसभा में जब घोषणा की थी. तब उसने रिक्तियों और के बारे में अलग जानकारी दी थी. उसके बाद सरकार ने रिक्तियों को लेकर दूसरी जानकारी दी और जब अंतिम रुप से रिक्तियों को लेकर जो जानकारी दे गई कुछ और ही संख्या सामने आ गई".- सत्यम, प्रमुख शिक्षक अभ्यर्थी संघ
सरकार की मंशा ठीक नहीं: शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रमुख सत्यम ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा से साफ दिख रहा है कि उनलोगों को जॉब देने की कोई इच्छा नहीं है. सरकार चाहती है कि मामला कभी साफ न हो. सरकार ने विधानसभा में जब घोषणा की थी. तभी पूरे रिक्तियों के बारे में नोटिफिकेशन में दी गई थी. उसके बाद सरकार ने रिक्तियों को लेकर दूसरी जानकारी दी है. जब अंतिम रुप से रिक्तियों को लेकर जो नई जानकारी दी गई है, उसमें चार लाख से घटकर दो से ढ़ाई लाख पर आ गई है. सरकार यह चाहती ही नहीं कि किसी भी बेरोजगार को कहीं भी किसी प्रकार से नौकरी मिले.
हाइकोर्ट में लगाएंगे गुहार: दरअसल, बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नई नियमावली जिस समय से घोषित की गई है. उसी समय से कई बिंदुओं पर इसका विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में अब यह नया विरोध भी जुड़ने जा रहा है. जानकारी के अनुसार नई नियमावली में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टेक्निकल डिग्री धारकों को बाहर कर दिया गया है. जिसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी जिनके पास बीबीए, बीसीए या बीटेक की डिग्री है, वह टीचर नहीं बन पाएंगे. इस मुद्दे पर शिक्षक अभ्यर्थी संघ की ओर से हाइकोर्ट में दो तीन दिनों में मामला दर्ज करने की बात की जा रही है. नियोजित शिक्षकों के साथ ही नियमावली का तकनीकी डिग्रीधारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है.