पटनाः शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निलंबित नियोजित शिक्षकों के निलंबन को समाप्त करते हुए विभागीय कार्रवाई से भी मुक्त किया जाएगा. लेकिन इसके लिए पहले बर्खास्त हुए शिक्षकों को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करनी होगी.
4 मई को हुई थी हड़ताल समाप्ति की घोषणा
बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अनुरोध पर 4 मई को हड़ताल समाप्ति की घोषणा की थी. शिक्षक संघ से हुए समिति में हड़ताल अवधि में शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्ष पर सरकार के जरिए की गई अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने की बात कही गई थी. इसे लेकर गुरुवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. अब शिक्षकों के निलंबन को समाप्त करते हुए विभागीय कार्रवाई से मुक्त करने की अनुशंसा डीईओ कार्यालय के से की जाएगी.
शिक्षकों को किया जाएगा वेतन का भुगतान
जिन शिक्षकों का निलंबन जिला शिक्षा पदाधिकारी या निदेशक माध्यमिक शिक्षा के जरिए किया गया है, उन शिक्षकों को लेकर समीक्षा करने के बाद निलंबन समाप्त किया जाएगा. विभागीय कार्रवाई से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी. निलंबन और विभागीय कार्रवाई से मुक्त होने के बाद 25 मार्च से निलंबन मुक्त होने की तिथि तक लॉकडाउन की अवधि है, इस अवधि के पूरे वेतन में से जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को हटाकर बाकी राशि का भुगतान इन शिक्षकों को किया जाएगा.
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अपीलीय प्राधिकार के समक्ष शिक्षकों को करनी होगी अपील
हड़ताल को लेकर जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था, उन्हें अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करनी होगी. अपीलीय प्राधिकार को समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी के आदेश पर निर्णय लेना आवश्यक है. सेवा समाप्ति की तिथि और सेवाओं वापस होने की तिथि के बीच की अवधि को सेवा में टूट नहीं मानते हुए इस अवधि के लिए उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा. उपार्जित अवकाश संचित नहीं रहने की स्थिति में अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.