पटना: सुप्रीम कोर्ट पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 13 जुलाई को हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने को राजी हो गया है. गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका पर सोमवार 24 जुलाई को सुनवाई की मंजूरी दे दी.
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बीजेपी कार्यकर्ता ने दाखिल की जनहित याचिका: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें लाठीचार्ज की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया कि अगर यह संभव न हो तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. पुलिस लाठीचार्ज की जांच कराने की मांग वाली यह याचिका पटना के भूपेश नारायण ने दाखिल की है.
13 जुलाई को हुआ था लाठीचार्ज: आपको याद दिलाएं कि 13 जुलाई को रोजगार, भ्रष्टाचार और शिक्षक बहाली के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मार्च कर रही थी. उसी दौरान पटना के डाक बंग्ला चौराहे के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट लगी है. वहीं लाठीचार्ज के कारण मची भगदड़ में बीजेपी के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई.
'लाठीचार्ज की योजना पहले से तैयार थी': उधर इस घटना के बाद बीजेपी की केंद्रीय टीम ने अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसमें पुलिस-प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं. वहीं, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा, 'यह बिहार में व्याप्त जंगलराज, अराजकता और विपक्षी दलों के प्रति राज्य सरकार की क्रूरता एवं असंवेदनशीलता को अनावृत्त करती है. नीतीश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा.