पटना/नई दिल्ली: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए और मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक एकत्र किए गए सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंपने को कहा है. न्यायाधीश हृषिकेश रॉय ने कहा कि सीबीआई न सिर्फ पटना में दर्ज एफआईआर की जांच करेगी, बल्कि मामले से जुड़े सभी अन्य एफआईआर की जांच करने के लिए सक्षम होगी.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिह राजपूत की मौत के संबंध में सिर्फ एक आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है, इसके अलावा उनके पास जांच की सीमित शक्तियां हैं, जबकि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला एक पूर्ण प्राथमिकी है, जिसे पहले ही सीबीआई को भेजा जा चुका है.
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि राजपूत की मौत के पीछे के रहस्य की जांच के लिए सीबीआई जांच के अलावा कोई रास्ता नहीं था और किसी भी अन्य राज्य की पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी.
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की जांच का आदेश कोर्ट द्वारा आदेशित है और महाराष्ट्र सरकार को इसका पालन करने के साथ ही इसमें सहायता करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सीबीआई ताजा मामला दर्ज करने के लिए भी स्वतंत्र है.
कोर्ट के फैसले पर बोले सुशांत के भाईः
- हमारा परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है.
- सीबीआई जांच का सपोर्ट करने वालों का आभार व्यक्त करता हूं.
- सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली बहन
- सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा आखिरकार केस की जांच सीबीआई ही करेगी
- ये जीत और निष्पक्ष जांच की ओर पहला कदम
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Congratulations to my extended Family!! So happy... first step towards victory and unbiased investigation. #JusticeforSushantSingRajput #OurfullfaithonCBI
— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 19, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 19, 2020
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वहीं अंकिता लोखंडे ने ट्वीट कर लिखा- सुशांत सिंह मामले में सच जीता है.
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Justice is the truth in action 🙏🏻
— Ankita lokhande (@anky1912) August 19, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Truth wins .... #1ststeptossrjustice pic.twitter.com/2CKgoWCYIL
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बोले सुशांत सिंह के वकील विकास सिंहः
- सुशांत के परिवार के लिए है ये बड़ी जीत
- कोर्ट ने भी माना मुंबई पुलिस ने नहीं की मामले में कोई जांच
- हम सब के लिए ये एतिहासिक फैसला है
सुशांत मामले पर जदयू की प्रतिक्रिया
- कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसला फैसले पर जेडीयू ने जताई खुशी.
- पूरी उम्मीद थी कि सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा.
sc के फैसले पर बोले तेजस्वी
- आरजेडी ने की थी सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग
- यह फैसला बिहार के लोगों की जीत है, न्याय की जीत है
- उम्मीद है कि समय सीमा के अंदर मिलेगा सुशांत को न्याय
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहाः
- 66 दिन के बाद मन सुकून महसूस कर रहा है.
- आज का दिन सुशांत के परिवार और फैंस के लिए काफी इमोनशल है.
- मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं.
एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयानः
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं
- यह जीत सुशांत के करोड़ों प्रशंसकों और उनके पिता की है
- विश्वास है कि अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर करेगी जांच
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ।जाँच सीबीआई से हो यह सबकी माँग थी अब जब सीबीआई जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो यह जीत #Sushantsinghrajput के करोड़ों प्रशंसको के साथ उनके पिता व परिवार की है।मुझे विश्वास है की अब जल्द सीबीआई सभी पहलू पर काम करेगी।
— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) August 19, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
- डीजीपी गुप्तेश्वर पांडये ने कहा- फैसले से हूं खुश
- डीजीपी ने कहा- ये न्याय की जीत है
सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने फैसला सुनाया है. रिया द्वारा मामले को स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई याचिका का बिहार सरकार और सुशांत सिंह के पिता के. के. सिंह विरोध कर रहे थे. जिनके पक्ष में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. बता दें कि लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे.
याचिका में रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा थाः
- रिया का कहना था कि बिहार में जांच पूरी तरह से अवैध है.
- बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बाहर है मामला.
- सुशांत के पिता मुझ पर लगा रहे बेबुनियाद आरोप.
- बिहार सरकार अवैध तरीके से सीबीआई को मामला हस्तांतरित नहीं कर सकती.
पूरे मामले पर कोर्ट में किसने क्या दी थी दलील
'सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया'
बिहार सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत से कहा था कि 'राजनीतिक प्रभाव' की वजह से मुंबई पुलिस ने अभिनेता सुशांत के मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की है और इसके साथ ही उसने इस मामले में बिहार पुलिस को भी कोई सहयोग नहीं दिया है. केंद्र ने सीबीआई और ईडी से मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत की मंजूरी मांगी है. केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि बिहार सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर सीबीआई ने पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
रिया : 'पटना FIR को जीरो FIR माना जाय'
रिया ने लिखित तौर पर में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पटना एफआईआर को एक जीरो एफआईआर माना जाना चाहिए और इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए. इसके साथ ही रिया ने जोर देकर कहा है कि राजपूत के पिता ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि इस तरह के उदाहरण में अधिक से अधिक जो किया जा सकता है, वह यह है कि 'जीरो एफआईआर' के तौर पर दर्ज मामले को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाना चाहिए.
रिया CBI जांच के खिलाफ क्यों?: सुशांत के पिता
वहीं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के. के. सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि रिया ने पहले ही मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और सीबीआई जांच पर भी यू-टर्न ले लिया है. सिंह के वकील ने दलील दी है कि रिया भी इस मामले की सीबीआई जांच चाहती थी, फिर वह अब इसके खिलाफ क्यों हैं?
बिहार में जांच पूरी तरह से अवैध : रिया
वहीं रिया का कहना है कि बिहार में जांच पूरी तरह से अवैध है और इस तरह की अवैध कार्यवाही को सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है.
मुंबई पुलिस ने 56 लोगों को कैसे बुलाया : तुषार मेहता
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि यह सीबीआई जांच के लिए एक बिल्कुल उपयुक्त मामला है. मेहता ने सवाल किया कि मुंबई पुलिस ने 56 लोगों को कैसे बुलाया और उनके बयान दर्ज किए, क्योंकि वे पूछताछ की कार्यवाही के तहत ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने अदालत से कहा कि मुंबई पुलिस ने कभी भी जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की. मेहता ने जोर देकर कहा कि ईडी ने पहले ही जांच शुरू कर दी है और एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा मामला दर्ज करने के बाद दूसरी केंद्रीय एजेंसी (सीबीआई) भी मामले में शामिल होनी चाहिए.