ETV Bharat / state

सावधान..! बिहार में लहरिया कट मारेंगे तो जुर्माना लगेगा ही.. फिर कभी ब्रेक-क्लच-एक्सीलेटर नहीं दबा पाएंगे

बिहार में लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. संबंधित पदाधिकारियों को ऐसे चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है. इनपर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा बल्कि वाहन चलाने के अयोग्य भी घोषित हो सकते हैं.

Patna News
Patna News
author img

By

Published : Jul 19, 2023, 4:27 PM IST

पटना: लहरिया कट वाहन चलाने (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) वालों पर अब और सख्ती बरती जायेगी. ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा, बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है.

पढ़ें- Patna News: लहरिया कट बाइक चलाना हंटर क्वीन को पड़ा महंगा, पुलिस ने हैरान करने वाले खुलासे किए

लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है. पटना के गंगापथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

लिस्ट हो रही है तैयार: लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं. तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. वर्ष 2021 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी.

घोषित हो सकते हैं वाहन चलाने के अयोग्य: परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने और जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं. सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो. प्रायः ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं. वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी.

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत पांच हजार रुपए तक जुर्माना या छह माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. पुनरावृत्ति होने पर 10 हजार रुपए या दो वर्ष की कारावास या दोनों हो सकता है.

पटना: लहरिया कट वाहन चलाने (खतरनाक तरीके से वाहन चलाना) वालों पर अब और सख्ती बरती जायेगी. ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जायेगा, बल्कि मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है.

पढ़ें- Patna News: लहरिया कट बाइक चलाना हंटर क्वीन को पड़ा महंगा, पुलिस ने हैरान करने वाले खुलासे किए

लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई: परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है. पटना के गंगापथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

लिस्ट हो रही है तैयार: लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं. तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने के कारण राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है. वर्ष 2021 में ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी.

घोषित हो सकते हैं वाहन चलाने के अयोग्य: परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना और लाईसेंस रद्द होने और जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं. सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो. प्रायः ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं. वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी.

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 184 के तहत पांच हजार रुपए तक जुर्माना या छह माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. पुनरावृत्ति होने पर 10 हजार रुपए या दो वर्ष की कारावास या दोनों हो सकता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.