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AIMIM विधायक ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा- बिल्कुल सही है निर्णय - Court strict on criminal image candidates

सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश से राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. क्योंकि कोर्ट ने सभी पार्टियों के प्रत्याशियों पर चल रहे आपराधिक केसों का ब्यौरा वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है

patna
विधायक कमरुल होदा
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Published : Feb 13, 2020, 4:14 PM IST

पटनाः सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि सभी पार्टियां अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के डिटेल्स वेबसाइट पर डालें, जिसका ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक कमरुल होदा ने स्वागत किया है. कमरुल होदा ने कहा है कि आपराधिक छवि वाले को टिकट नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है.

आदेश से पार्टियों की बढ़ेगी मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश से राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को प्रत्याशियों पर चल रहे अपराधिक केसों का डिटेलस वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी बताने के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पार्टियों की ओर से स्वागत भी हो रहा है. बिहार में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक कमरुल होदा ने इसे कोर्ट का सही फैसला बताया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट
ये भी पढ़ेंः मिशन 2020: प्रशांत किशोर होंगे बिहार में आम आदमी पार्टी का चेहरा!

आदेश का सबसे पहले असर बिहार चुनाव में
बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था. अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का आदेश का असर सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा. ऐसे में देखना है कि पार्टियां कोर्ट के इस आदेश पर कितना अमल करती हैं.

पटनाः सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि सभी पार्टियां अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के डिटेल्स वेबसाइट पर डालें, जिसका ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक कमरुल होदा ने स्वागत किया है. कमरुल होदा ने कहा है कि आपराधिक छवि वाले को टिकट नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है.

आदेश से पार्टियों की बढ़ेगी मुश्किल
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश से राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को प्रत्याशियों पर चल रहे अपराधिक केसों का डिटेलस वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी बताने के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पार्टियों की ओर से स्वागत भी हो रहा है. बिहार में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक कमरुल होदा ने इसे कोर्ट का सही फैसला बताया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट
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आदेश का सबसे पहले असर बिहार चुनाव में
बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था. अब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का आदेश का असर सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा. ऐसे में देखना है कि पार्टियां कोर्ट के इस आदेश पर कितना अमल करती हैं.

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