ETV Bharat / state

Fodder Scam Case: लालू यादव को हो सकती है 1-7 साल की जेल, CBI स्पेशल कोर्ट आज सुनाएगी सजा - etv bharat

चारा घोटाला मामला (Fodder Scam Case) में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट आज सजा सुनाएगी (CBI Court will sentence Lalu Yadav Today). कोर्ट ने उन्हें 15 फरवरी को ही दोषी करार दे दिया था. पढ़ें पूरी खबर..

Fodder Scam Case
Fodder Scam Case
author img

By

Published : Feb 21, 2022, 6:01 AM IST

पटना/रांची: आज का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है. बहुचर्चित चारा घोटाले के एक केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी. 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार दे दिया गया था. जिन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है. उनके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. लालू यादव को अगर 7 साल की सजा होती है, तो यह पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है. लालू यादव को अगर सात साल की सजा होती है तो यह पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है.

ये भी पढ़ें- RJD को बड़ा झटका: लालू के दोषी करार होते ही दिनभर रांची से पटना तक मची रही हलचल

डोरंडा कोषागार घोटाला 5वां मामला
दरअसल, सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने लालू यादव को दोषी ठहराया है, वह पांचवां मामला है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस किया. सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया, वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. वहीं, लालू यादव सहित 41 अभियुक्तों को सजा आज सुनाई जाएगी.

बता दें कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गए अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत 1 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदुओं पर फैसला सुनाएगी. कई सालों तक चली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए फैसला सुनाया है.

लालू को इन केसों में मिल चुकी है सजा
पहला केस : चाईबासा कोषागार, 37.7 करोड़ का घोटाला
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

दूसरा केस : देवघर कोषागार, 84.5 लाख का घोटाला
देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

तीसरा केस: चाईबासा कोषागार, 33.67 करोड़ का घोटाला
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.

चौथा केस: दुमका कोषागार, 3.13 करोड़ का घोटाला
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना/रांची: आज का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है. बहुचर्चित चारा घोटाले के एक केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी. 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 15 फरवरी को ही दोषी करार दे दिया गया था. जिन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया है. उनके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. लालू यादव को अगर 7 साल की सजा होती है, तो यह पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है. लालू यादव को अगर सात साल की सजा होती है तो यह पूरे परिवार को मुश्किल भरा हो सकता है.

ये भी पढ़ें- RJD को बड़ा झटका: लालू के दोषी करार होते ही दिनभर रांची से पटना तक मची रही हलचल

डोरंडा कोषागार घोटाला 5वां मामला
दरअसल, सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने लालू यादव को दोषी ठहराया है, वह पांचवां मामला है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस किया. सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया, वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई. वहीं, लालू यादव सहित 41 अभियुक्तों को सजा आज सुनाई जाएगी.

बता दें कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गए अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत 1 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदुओं पर फैसला सुनाएगी. कई सालों तक चली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए फैसला सुनाया है.

लालू को इन केसों में मिल चुकी है सजा
पहला केस : चाईबासा कोषागार, 37.7 करोड़ का घोटाला
चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

दूसरा केस : देवघर कोषागार, 84.5 लाख का घोटाला
देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

तीसरा केस: चाईबासा कोषागार, 33.67 करोड़ का घोटाला
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.

चौथा केस: दुमका कोषागार, 3.13 करोड़ का घोटाला
ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.