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भागलपुर के ADJ को पटना हाईकोर्ट से शोकॉज, जमानत देने की होगी जांच

बिना इंज्युरी रिपोर्ट देखे और केस डायरी का इंतजार किये बिना ही बेल देने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित एडीजे (ग्यारह) अतुल वीर सिंह को शोकॉज किया है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Nov 18, 2021, 8:45 PM IST

पटना: बगैर केस डायरी के आने का इंतजार करने और इंज्युरी रिपोर्ट देखे ही पांच अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई करते हुए भागलपुर के तत्कालीन एडीजे (ग्यारह) अतुल वीर सिंह (ADJ Atul Veer Singh) को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया. अमित कुमार और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की.

यह भी पढ़ें - बैरिया से कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट हटाने की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, नगर निगम से जवाब तलब

हाईकोर्ट के जज ने पत्र में लिखा है कि हत्या की कोशिश मामले में एडीजे ने पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी. उनका कहना है कि बिना इंज्युरी रिपोर्ट देखे और केस डायरी का इंतजार किये बिना ही बेल दी गई.

हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीता राम यादव, प्रियेश यादव, डब्बू यादव, पप्पू यादव और चंदन कुमार को एडीजे अतुल वीर सिंह ने 27 अगस्त 2020 को हत्या के लिए प्रयास करने समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार ने एडीजे को कारण बताओ नोटिस करते हुए जिला जज को निर्देश दिया है कि वे एडीजे अतुल वीर सिंह द्वारा पिछले छह महीने में स्वीकृत की गई नियमित और अग्रिम जमानत के मामलों की जांच कर रिपोर्ट सौंपे. हाई कोर्ट ने आगामी 23 नवंबर 2021 तक उक्त एडीजे को आवश्यक रूप से कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की मोहलत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आगामी 24 नवंबर 2021 तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश भी दिया है.

हाई कोर्ट ने नाथनगर (मधुसूदनपुर) पीएस केस संख्या -316/ 2019 से जुड़े मामले के केस डायरी के कार्बन/ जिरोक्स कॉपी को भी मांगा है. अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर 2021 को होगी.

यह भी पढ़ें - हेडमास्टर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली की संवैधानिकता पर पटना HC में सुनवाई, सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

पटना: बगैर केस डायरी के आने का इंतजार करने और इंज्युरी रिपोर्ट देखे ही पांच अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई करते हुए भागलपुर के तत्कालीन एडीजे (ग्यारह) अतुल वीर सिंह (ADJ Atul Veer Singh) को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया. अमित कुमार और अन्य की अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई की.

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हाईकोर्ट के जज ने पत्र में लिखा है कि हत्या की कोशिश मामले में एडीजे ने पांच आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी. उनका कहना है कि बिना इंज्युरी रिपोर्ट देखे और केस डायरी का इंतजार किये बिना ही बेल दी गई.

हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सीता राम यादव, प्रियेश यादव, डब्बू यादव, पप्पू यादव और चंदन कुमार को एडीजे अतुल वीर सिंह ने 27 अगस्त 2020 को हत्या के लिए प्रयास करने समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार ने एडीजे को कारण बताओ नोटिस करते हुए जिला जज को निर्देश दिया है कि वे एडीजे अतुल वीर सिंह द्वारा पिछले छह महीने में स्वीकृत की गई नियमित और अग्रिम जमानत के मामलों की जांच कर रिपोर्ट सौंपे. हाई कोर्ट ने आगामी 23 नवंबर 2021 तक उक्त एडीजे को आवश्यक रूप से कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की मोहलत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में आगामी 24 नवंबर 2021 तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश भी दिया है.

हाई कोर्ट ने नाथनगर (मधुसूदनपुर) पीएस केस संख्या -316/ 2019 से जुड़े मामले के केस डायरी के कार्बन/ जिरोक्स कॉपी को भी मांगा है. अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर 2021 को होगी.

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