पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. ऐसे में बिहार सरकार ने शाम 7 बजे तक की दुकान खोलने की अनुमति दी है. शाम 6ः30 बजे से प्रशासन लाउडस्पीकर के माध्यम से सरकारी निर्देशानुसार दुकान बंद करने की अपील करने लगे और 7 बजे तक सभी दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी.
दुकान रंजन यादव ने बताया 'सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया है. जोकि जनहित में हैं. संकट के इस समय में सभी लोगों को सरकार और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए. हमलोगों ने सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शाम 7 बजे दुकान बंद कर दिया.'
दुकानें व प्रतिष्ठान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगे
दरअसल, सामूहिक रूप से घुमने एवं एकत्रित होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल तक शाम सात बजे के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है. चार दिन बाद पुनः कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर जरूरी फैसला लिया जाएगा.
इस बीच बिहार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों, प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे.
मंदिरों में नहीं मिलेगी एंट्री
इसी के साथ, सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. आवश्यक सेवाओं यानी पुलिस, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी.
सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी. निजी कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी. औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी.
गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी उक्त आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी.
बिहार में शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद
बता दें कि शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की. इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने भी हिस्सा लिया. इस बैठक में तय किया गया है कि बिहार के सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे. इस दौरान पूर्व निर्धारित परीक्षाएं होंगी. लेकिन उसमें कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन कराया जायेगा.
बता दें कि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलने लगा है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. शनिवार को बिहार में 3,469 नए मामले सामने आए हैं. जिसमें केवल पटना में 1,431 मरीज मिले हैं.