पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की मीटिंग (CM Nitish kumar CMG Meeting Regarding Corona) हुई थी. जिसमें कई फैसले लिये गये थे. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अब बिहार सरकार की ओर से शिक्षण संस्थान बंद करने के लिए आदेश पत्र जारी किया गया है.
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बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार बिहार में स्कूल और कॉलेज पूर्णत बंद करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है. बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश पत्र के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है. लेकिन उनके कार्यालय पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.
सरकार द्वारा जारी पाबंदियों के मुताबिक 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. बता दें कि प्रदेश में बीते तीन दिनों में कोरोना के 4931 नये मामले सामने आये हैं.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा प्रमुख फैसले लिये गये हैं, जो 6 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रभावी हैं.
- सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे. महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है. नहीं मानने लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है. - सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद. ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किये जा सकेंगे.
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा. सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
- सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी. सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19अनु कुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दिया गया है.
- सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.
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