ETV Bharat / state

Bihar School Reopen: बिहार में आज से खुल गए सभी स्‍कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्‍थान, नाइट कर्फ्यू भी खत्म

बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला (New Covid Guidelines in Bihar) लेते हुए स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग माल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है. दुकानें खोलने की समय सीमा की पाबंदी को भी खत्म कर दी गई है. वहीं आज से बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे. जिसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी की गई हैं. पढ़ें पूरी खबर..

School
School
author img

By

Published : Feb 7, 2022, 8:12 AM IST

Updated : Feb 7, 2022, 9:49 AM IST

पटना: कोरोना की तीसरी लहर थमने का बाद बिहार सरकार ने आज (7 फरवरी) से पाबंदियों में बड़ी छूट दी है. कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद सरकार ने फिर से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करना शुरू किया है. जिसके तहत सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल कॉलेजों जैसे शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी से निर्धारित मानकों के अनुरूप खोलने की अनुमति (Schools colleges and cinema hall open from today) दी गई है. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालयों को भी प्रतिदिन सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दी गई है. दरअसल कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण दिसंबर में उन्हें बंद कर दिया गया था.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Bihar Crisis Management Group meeting) की महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया. इसके बाद, कुमार ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सोमवार से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी, जबकि नौवीं कक्षा से लेकर ऊपर की कक्षाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

देखें वीडियो

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चैतन्य प्रसाद के मुताबिक, गत छह जनवरी से लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी हटाया जा रहा है जोकि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहा. सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और स्विमिंग पूल को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी. दुकानों को भी रात आठ बजे बंद किए जाने के नियम से छूट दी गई है. हालांकि, सभी प्रतिष्ठानों को कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. शादी और अंत्येष्टि में भी 50 के बजाय 200 तक लोग शामिल हो सकते हैं.

सरकार ने इन पाबंदियों में दी राहत -

  • कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
  • सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे. केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश अनुमान्य होगा.
  • सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें (आगंतुकों के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी.
  • जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे.

सरकार ने साथ ही अपील की है कि हम सभी बिहार वासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है. इसीलिए मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है.

प्रदेश में कोविड संक्रमण में कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी सतर्कता बेहद जरूरी है. कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सरकार जांच से लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है, साथ ही जो पाबंदियां हैं, उसे भी सख्ती से पालन (Corona Restrictions in bihar) करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें - सिनेमा हॉल खोलने के निर्णय का हॉल मालिकों ने किया स्वागत, कोरोना गाइडलाइन के साथ शो का होगा संचालन

यह भी पढ़ें - 'मिनी लॉकडाउन' में राहत: अब खुल सकेंगे स्कूल.. मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क और जिम को 50% क्षमता के साथ अनुमति

पटना: कोरोना की तीसरी लहर थमने का बाद बिहार सरकार ने आज (7 फरवरी) से पाबंदियों में बड़ी छूट दी है. कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Bihar) के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद सरकार ने फिर से चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करना शुरू किया है. जिसके तहत सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल कॉलेजों जैसे शिक्षण संस्थानों को 7 फरवरी से निर्धारित मानकों के अनुरूप खोलने की अनुमति (Schools colleges and cinema hall open from today) दी गई है. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने के साथ-साथ सभी सरकारी कार्यालयों को भी प्रतिदिन सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दी गई है. दरअसल कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने के कारण दिसंबर में उन्हें बंद कर दिया गया था.

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Bihar Crisis Management Group meeting) की महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला लिया गया. इसके बाद, कुमार ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि सोमवार से आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी, जबकि नौवीं कक्षा से लेकर ऊपर की कक्षाओं के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

देखें वीडियो

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चैतन्य प्रसाद के मुताबिक, गत छह जनवरी से लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी हटाया जा रहा है जोकि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहा. सिनेमा हॉल, जिम, मॉल और स्विमिंग पूल को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी. दुकानों को भी रात आठ बजे बंद किए जाने के नियम से छूट दी गई है. हालांकि, सभी प्रतिष्ठानों को कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. शादी और अंत्येष्टि में भी 50 के बजाय 200 तक लोग शामिल हो सकते हैं.

सरकार ने इन पाबंदियों में दी राहत -

  • कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे.
  • सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे. केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश अनुमान्य होगा.
  • सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सभी पार्क एवं उद्यान प्रातः 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें (आगंतुकों के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी.
  • जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे.

सरकार ने साथ ही अपील की है कि हम सभी बिहार वासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है. इसीलिए मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है.

प्रदेश में कोविड संक्रमण में कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी सतर्कता बेहद जरूरी है. कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सरकार जांच से लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है, साथ ही जो पाबंदियां हैं, उसे भी सख्ती से पालन (Corona Restrictions in bihar) करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें - सिनेमा हॉल खोलने के निर्णय का हॉल मालिकों ने किया स्वागत, कोरोना गाइडलाइन के साथ शो का होगा संचालन

यह भी पढ़ें - 'मिनी लॉकडाउन' में राहत: अब खुल सकेंगे स्कूल.. मॉल, धार्मिक स्थल, पार्क और जिम को 50% क्षमता के साथ अनुमति

Last Updated : Feb 7, 2022, 9:49 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.