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Lalu Yadav Fodder Scam Case: आरजेडी नेता बोले- 'फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील'

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला (Illegal withdrawal from Doranda Treasury) में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है. जिस पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह ने कहा कि हम फैसले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

Lalu Yadav Fodder Scam Case
Lalu Yadav Fodder Scam Case
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Published : Feb 21, 2022, 3:20 PM IST

पटना: चारा घोटाला केस के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा (Lalu Yadav Fodder Scam Case) कोर्ट ने सुनाई है. रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में 5 साल की जेल के साथ 60,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 10 सर्कुलर रोड पर कोर्ट के इस फैसले को लेकर राजनेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. वह इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

ये भी पढ़ें- लालू यादव के राजनीतिक भविष्य पर लगा ग्रहण! 32 साल की सजा और डेढ़ दर्जन गंभीर बीमारी ने तोड़े अरमान

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ों रुपए के अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लालू यादव को चारा घोटाला के अन्य 4 मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है, जिसकी आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें पिछले साल अप्रैल महीने में जमानत मिली थी. उसके बाद से वह लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे थे. डोरंडा कोषागार मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद राजद परिवार में मायूसी है.

''निश्चित तौर पर हमारे लिए यह परेशानी का मामला है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. लालू यादव जैसा मजबूत व्यक्ति शायद ही कोई और राजनीति में है. उन्हें कई बीमारियां है इसके बावजूद उन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. हम इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा.''- शक्ति सिंह यादव, राजद नेता

वहीं, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता शक्ति सिंह यादव (RJD leader Shakti Singh Yadav) ने कहा कि एनडीए नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके कई नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. बता दें कि रेणु देवी ने एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव को मिली सजा पर कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी.

ये भी पढ़ें- जब बेल मिलने के बाद 1999 में बेऊर से हाथी पर सवार होकर अपने आवास तक गए थे लालू, पीछे-पीछे चल रही थी समर्थकों की भीड़

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डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ों रुपए के अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लालू यादव को चारा घोटाला के अन्य 4 मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है, जिसकी आधी सजा पूरी करने के बाद उन्हें पिछले साल अप्रैल महीने में जमानत मिली थी. उसके बाद से वह लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे थे. डोरंडा कोषागार मामले में रांची सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद राजद परिवार में मायूसी है.

''निश्चित तौर पर हमारे लिए यह परेशानी का मामला है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. लालू यादव जैसा मजबूत व्यक्ति शायद ही कोई और राजनीति में है. उन्हें कई बीमारियां है इसके बावजूद उन्होंने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है. हम इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा.''- शक्ति सिंह यादव, राजद नेता

वहीं, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता शक्ति सिंह यादव (RJD leader Shakti Singh Yadav) ने कहा कि एनडीए नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके कई नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. बता दें कि रेणु देवी ने एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव को मिली सजा पर कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी.

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