रांची/पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला (fodder scam) के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD Chief Lalu Prasad Yadav) 28 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे. झारखंड हाईकोर्ट से 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी लेकिन जमानत आदेश बुधवार को दिन के 12 बजे निर्गत किया गया है. सिविल कोर्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होने के कारण 12 बजे तक बंद हो गया. इससे बुधवार को बेल बांड नहीं भरा जा सका. गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के साथ सीबीआई की विशेष अदालत में 28 अप्रैल को बेल बांड भरा जाएगा. इसके बाद लालू प्रसाद को जेल से रिहा किया जाएगा.
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लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होंगे: 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके सिंह की अदालत से उन्हें बेल मिल चुकी है लेकिन किसी कारणवश जमानत आदेश जारी नहीं किया जा सका था. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल को हाईकोर्ट से जमानत का आदेश प्राप्त हो गया है. अब गुरुवार को निचली अदालत में बेल बांड भरा जाएगा. अदालती प्रक्रिया पूरी करने के बाद निचली अदालत से बेल संबंधी आदेश जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. जेल प्रशासन की ओर से एम्स के डायरेक्टर को सूचित किया जाएगा. इसकी वजह है कि लालू प्रसाद बीमार हैं और दिल्ली एम्स में इलाज करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन की सूचना के बाद ही जेल प्रशासन के अधिकारी उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा.
चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी बेल: आपको बता दें कि लालू यादव को आधी सजा काट लेने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है. लालू यादव को एक लाख रुपये का बांड व जुर्माने के 10 लाख रुपये चुकाना होंगे. आरजेडी प्रमुख को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में पहले सजा मिल चुकी है और उनमें जमानत भी मिल गई है.
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