पटना: राज्य सरकार के तरफ कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी किया गया है. इसका असर अब सरकारी कार्यालयों में भी दिखने लगे हैं. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 'रेरा' के कार्यालय को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है.
रेरा के निदेशक अफज़ल अम्मानुलाह ने एक पत्र जारी कर कहा है कि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 'रेरा' में जो केस की सुनवाई होनी है, उसे रोक दिया गया है. साथ ही अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि ज्यादा जरूरी हो तो लीग अपना शिकायत रेरा के नंबर पर कर सकते हैं. इसके लिए टेलीफोन नंबर जारी किया गया है.
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ग्राहक दर्ज कराते हैं यहां शिकायत
बता दें कि 'रेरा' बिहार में बिल्डरों की मनमानी पर लगाता है. किसी ग्राहक को बिल्डर से शिकायत होती है, वो बिल्डर के खिलाफ अपना शिकायत 'रेरा' में दर्ज करवाता है. रेरा ग्राहक के शिकायत पर बिल्डर को नोटिस भेज शिकायत पर सुनवाई करता है.