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Lockdown के बीच शुरु हुआ वाहनों का रजिस्ट्रेशन कार्य, ऑनलाइन आवेदन करने पर घर बैठे मिलेगा सर्टिफिकेट

राज्य परिवहन विभाग ने जनता को बड़ी राहत दी है. लॉकडाउन के बीच एक्सपायर होने वाले प्रमाण पत्रों की वैधता को बढ़ा दिया गया है. सारे कागजात को फरवरी के बाद एक्सपायर हुए हैं उनकी वैधता जून तक रहेगी.

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Published : May 25, 2020, 8:36 AM IST

बिहार परिवहन विभाग
बिहार परिवहन विभाग

पटना: प्रदेश में अब नई गाड़ियों की खरीदी करने वाले लोग वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन-4 में कुछ छूट मिलने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रभावित था. ऑटो मोबाइल कंपनियों के शो रूम खुल जाने के बाद गाड़ियों की खरीद करने वालों को थोड़ी राहत मिली है. अब आसानी से डीलर प्वाइंट पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

मिली ये रियायतें :

  • छूट के बाद खुले ऑटमोबाइल कंपनियों के शो रूम
  • वाहन डीलर कर सकते हैं ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन
  • हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एच. एस.आर.पी) लगाने का काम भी हुआ शुरू

इतने वाहनों का हुआ निबंधन
मई 2020 में अब तक पूरे बिहार में बीएस-6 में कुल 4076 वाहनों का निबंधन हुआ है. इसमें सबसे अधिक 3400 दोपहिया वाहनों का निबंधन हुआ है, जबकि 321 मोटरकार का निबंधन किया गया है. वाहन निबंधन का जिलावार आंकड़ा देखा जाए तो पटना जिला में सबसे अधिक 1265 वाहनों का निबंधन किया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर में 708, मधुबनी में 324, दरभंगा में 310, नालंदा में 260, भोजपुर में 217, समस्तीपुर में 149, गया में 120 और औरंगाबाद में 109 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. अन्य जिलों में वाहन निबंधन का आंकड़ा 100 से कम है.

स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा प्रमाण पत्र
परिवहन सचिव ने बताया कि अब सभी जिलों वाहन निबंधन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को डीटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. घर बैठे ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. एच.एस.आर.पी लगाने का कार्य चल रहा है. ऑटो मोबाइल कंपनियों के डीलर को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए वाहनों को नहीं दें.

1 जून से सामान्य हो जाएगी स्थिति
फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, वाहनों का निबंधन या अन्य संबंधित कागजात, जिसकी वैधता 1.02.20 को समाप्त हो गई हो या 30.06. 20 तक समाप्त होने वाली हो उसे बिहार में दिनांक 30 जून 2020 तक के लिए वैध माना जाएगा. लाॅकडाउन की अवधि में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और अन्य कर्मी विभिन्न राज्यों से आये प्रवासियों को उनके गतंव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा में लगे हैं. 1 जून के बाद जिला परिवहन कार्यालय में लंबित सभी कार्यों का निपटारा हो जाएगा.

पटना: प्रदेश में अब नई गाड़ियों की खरीदी करने वाले लोग वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन-4 में कुछ छूट मिलने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रभावित था. ऑटो मोबाइल कंपनियों के शो रूम खुल जाने के बाद गाड़ियों की खरीद करने वालों को थोड़ी राहत मिली है. अब आसानी से डीलर प्वाइंट पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

मिली ये रियायतें :

  • छूट के बाद खुले ऑटमोबाइल कंपनियों के शो रूम
  • वाहन डीलर कर सकते हैं ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन
  • हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एच. एस.आर.पी) लगाने का काम भी हुआ शुरू

इतने वाहनों का हुआ निबंधन
मई 2020 में अब तक पूरे बिहार में बीएस-6 में कुल 4076 वाहनों का निबंधन हुआ है. इसमें सबसे अधिक 3400 दोपहिया वाहनों का निबंधन हुआ है, जबकि 321 मोटरकार का निबंधन किया गया है. वाहन निबंधन का जिलावार आंकड़ा देखा जाए तो पटना जिला में सबसे अधिक 1265 वाहनों का निबंधन किया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर में 708, मधुबनी में 324, दरभंगा में 310, नालंदा में 260, भोजपुर में 217, समस्तीपुर में 149, गया में 120 और औरंगाबाद में 109 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. अन्य जिलों में वाहन निबंधन का आंकड़ा 100 से कम है.

स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जा रहा प्रमाण पत्र
परिवहन सचिव ने बताया कि अब सभी जिलों वाहन निबंधन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को डीटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है. घर बैठे ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं. वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. एच.एस.आर.पी लगाने का कार्य चल रहा है. ऑटो मोबाइल कंपनियों के डीलर को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए वाहनों को नहीं दें.

1 जून से सामान्य हो जाएगी स्थिति
फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, वाहनों का निबंधन या अन्य संबंधित कागजात, जिसकी वैधता 1.02.20 को समाप्त हो गई हो या 30.06. 20 तक समाप्त होने वाली हो उसे बिहार में दिनांक 30 जून 2020 तक के लिए वैध माना जाएगा. लाॅकडाउन की अवधि में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और अन्य कर्मी विभिन्न राज्यों से आये प्रवासियों को उनके गतंव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा में लगे हैं. 1 जून के बाद जिला परिवहन कार्यालय में लंबित सभी कार्यों का निपटारा हो जाएगा.

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