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खुशखबरी: STET 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

एसटीईटी (STET) मामले में सरकार द्वारा बनाई समिति ने शिक्षा विभाग (Education Department) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित एसटीईटी-2019 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.

पटना
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Published : Jun 26, 2021, 4:49 PM IST

Updated : Jun 27, 2021, 4:00 PM IST

पटना: बिहार में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है. एसटीईटी (STET) मामले में हंगामे के बाद जो समिति सरकार ने बनाई है, उस समिति ने शिक्षा विभाग (Education Department) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. इस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि बिहार बोर्ड (Bihar Board) द्वारा आयोजित एसटीईटी-2019 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे. शिक्षा विभाग ने समिति की अनुशंसा का जिक्र करते हुए ये आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- STET रिजल्ट के बाद असमंजस में अभ्यर्थी, निवारण के लिए शिक्षा विभाग ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी

नतीजों को लेकर हुआ था बवाल
दरअसल, एसटीईटी-2019 के नतीजे जब से आए हैं, तब से अभ्यर्थी और छात्र संगठन उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि इस परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की गई है. रिजल्ट घोषित होने के बाद बिहार बोर्ड ने पास घोषित अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां बना दी थी. जिसमें 'क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट' और 'क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट' की श्रेणी बनाने के कारण अच्छा खासा हंगामा हुआ था.

क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र
क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र

शिक्षा विभाग ने बनाई थी कमेटी
मेरिट लिस्ट बनाने का काम पूरी तरह नियोजन इकाइयों का होता है, लेकिन यह मेरिट लिस्ट जब बिहार बोर्ड ने जारी की तो इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया. अभ्यर्थियों ने इसे लेकर जमकर बवाल किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें एसटीईटी-2019 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को सातवें चरण के शिक्षक बहाली और उससे आगे की बहाली के लिए योग्य घोषित किया गया है.

सभी शिक्षक बहाली के लिए पात्र
वहीं, 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफटाइम होने के कारण उन्हें भी अब आगे की बहालियों में मौका मिलेगा. 2020 में शिक्षकों की जो नई सेवा शर्त नियमावली बनी है, उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि आगे की बहालियों में टीईटी परीक्षा के मार्क्स मेरिट लिस्ट बनाने के दौरान नहीं जुड़ेंगे. यानी टीईटी परीक्षा सिर्फ पास करना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- Good News: 5 जुलाई से शुरू होगा 90762 प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन

ईटीवी भारत की खबर पर लगी मुहर
समिति ने क्या रिपोर्ट सौंपी है, इसकी जानकारी ईटीवी भारत ने सबसे पहले पहुंचाई थी. ईटीवी भारत की खबर पर आखिरकार मुहर लग गई है और सरकार के इस निर्णय से एसटीईटी रिजल्ट को लेकर हो रहे हंगामे पर विराम लगने के आसार हैं.

पटना: बिहार में एक बार फिर ईटीवी भारत की खबर पर मुहर लगी है. एसटीईटी (STET) मामले में हंगामे के बाद जो समिति सरकार ने बनाई है, उस समिति ने शिक्षा विभाग (Education Department) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. इस रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि बिहार बोर्ड (Bihar Board) द्वारा आयोजित एसटीईटी-2019 के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे. शिक्षा विभाग ने समिति की अनुशंसा का जिक्र करते हुए ये आदेश जारी किया है.

ये भी पढ़ें- STET रिजल्ट के बाद असमंजस में अभ्यर्थी, निवारण के लिए शिक्षा विभाग ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी

नतीजों को लेकर हुआ था बवाल
दरअसल, एसटीईटी-2019 के नतीजे जब से आए हैं, तब से अभ्यर्थी और छात्र संगठन उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि इस परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की गई है. रिजल्ट घोषित होने के बाद बिहार बोर्ड ने पास घोषित अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां बना दी थी. जिसमें 'क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट' और 'क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट' की श्रेणी बनाने के कारण अच्छा खासा हंगामा हुआ था.

क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र
क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र

शिक्षा विभाग ने बनाई थी कमेटी
मेरिट लिस्ट बनाने का काम पूरी तरह नियोजन इकाइयों का होता है, लेकिन यह मेरिट लिस्ट जब बिहार बोर्ड ने जारी की तो इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया. अभ्यर्थियों ने इसे लेकर जमकर बवाल किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें एसटीईटी-2019 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को सातवें चरण के शिक्षक बहाली और उससे आगे की बहाली के लिए योग्य घोषित किया गया है.

सभी शिक्षक बहाली के लिए पात्र
वहीं, 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफटाइम होने के कारण उन्हें भी अब आगे की बहालियों में मौका मिलेगा. 2020 में शिक्षकों की जो नई सेवा शर्त नियमावली बनी है, उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि आगे की बहालियों में टीईटी परीक्षा के मार्क्स मेरिट लिस्ट बनाने के दौरान नहीं जुड़ेंगे. यानी टीईटी परीक्षा सिर्फ पास करना अनिवार्य है.

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ईटीवी भारत की खबर पर लगी मुहर
समिति ने क्या रिपोर्ट सौंपी है, इसकी जानकारी ईटीवी भारत ने सबसे पहले पहुंचाई थी. ईटीवी भारत की खबर पर आखिरकार मुहर लग गई है और सरकार के इस निर्णय से एसटीईटी रिजल्ट को लेकर हो रहे हंगामे पर विराम लगने के आसार हैं.

Last Updated : Jun 27, 2021, 4:00 PM IST
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