पटना: राष्ट्रीय जनता दल ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत को लेकर बड़ा बयान दिया है. राजद नेता राहुल तिवारी ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा ही बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी जब सबको है तो फिर देशद्रोह का मामला कहां से बनता है.
राजद विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसे किसी न किसी कानून में फंसा दिया जाएगा. देश में आजकल यही चल रहा है. बोलने की आजादी सबको है. ऐसे में इस देशद्रोह के कानून को ही खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में देशभक्ति और देशद्रोह का नया फैशन चला है. लोग उसी का शिकार हो रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति
दरअसल, देशद्रोह के मामले में सीआरपीसी के सेक्शन 196 के तहत जब तक सरकार मंजूरी नहीं दे देती, तब तक अदालत आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं ले सकती. इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए जा रहे देशद्रोह के मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गत 24 फरवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे सामान्य अनुरोध को लेकर ऐसा नहीं कर सकती.
- याचिका में वर्ष 2016 के देशद्रोह मामले को लेकर समयबद्ध अभियोजन को मंजूरी देने की मांग की गई थी.
- गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस बाबत दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद वकील शशांक देव सुधी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी.
- वकील शशांक देव ने अपनी दलील में कहा था कि तीन महीने के भीतर अभियोजन स्वीकृति पर फैसला दिया जाना था, लेकिन यह मामला दिल्ली सरकार के पास एक साल से अधिक समय से लंबित है.
कन्हैया कुमार प्रकरण में कब क्या हुआ...
फरवरी, 2016
- जेएनयू कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा कथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने के बाद देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया.
14 जनवरी, 2019
- दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात कश्मीरी छात्रों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
- पुलिस ने आरोप पत्र में राजद्रोह, जानबूझ कर चोट पहुंचाना, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना, गैरकानूनी रूप से इकट्ठे होना, दंगा और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे आरोप लगाए हैं.
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.