पटना: कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तेजी से काम कर रहा है. एक और जहां सरकार निशुल्क टीकाकरण अभियान की तैयारी में जुटा है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थानों को 48 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने निर्देश दिए हैं.
प्राइवेट सेवा संस्थान भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में जितने भी प्राइवेट सेवा संस्थान हैं. वो अगर अपने कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना चाहते हैं तो वह 48 घंटे के अंदर सरकारी वेब पोर्टल को- विन पर अपना राजिस्ट्रेशन करा लें. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों के साथ दूसरे पारा मेडिकल कर्मियों को दिया जाना है.
स्वास्थ्य कर्मियों में प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का भी टीकाकरण किया जाना है, लेकिन इसके पूर्व निजी मेडिकल संस्थानों और मेडिकल कॉलेज को सरकारी वेब पोर्टल पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
राजिस्ट्रेशन न होने पर कर्मियों का टीकाकरण नहीं हो सकेगा
स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य के करीब छह हजार प्राइवेट संस्थानों को पत्र भेजकर संस्थान के निबंधन के लिए आदेश दिए गए थे. 7 जनवरी तक इस आदेश का मियाद बाकी है. संस्थान अपना निबंधन कराने के बाद ही अपने कर्मियों का निबंधन संबंधित वेब पोर्टल पर कर सकेंगे. निबंधन नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्थानों के कर्मियों का टीकाकरण नहीं हो सकेगा.