पटनाः कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को देखते हुए कैदियों और उनके परिजनों के बीच मुलाकात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस आदेश के बाद कैदी भी निराश हो रहे हैं. इसे देखते हुए जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए मुलाकात कराने का सिस्टम लागू किया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद कैदी अपने परिजनों, डॉक्टर और अधिवक्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं.
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क्या है पूरी प्रक्रिया?
जेल प्रशासन द्वारा मुलाकात की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए इच्छुक लोगों को भारत सरकार के ई-प्रिजन के वेब पोर्टल "www.eprision.nic.in" पर निबंधन करना होगा. इसके बाद मुलाकात से संबंधित सत्यापन के बाद प्रशासन मुलाकात की अनुमति देगा. मुलाकात की तारीख और समय मोबाइल पर मैसेज के रुप में भेजा जाएगा. बता दें कि इससे नई व्यवस्था को लागू होने से प्रतिबंध होने के बाद भी कैदी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे. ई-मुलाकात की व्यवस्था के तहत बंदी के रिश्तेदार और उनके केस की पैरवी कर रहे वकील को ही इसकी सुविधा मिलेगी.
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संक्रमण रोकथाम की दिशा में पहल
कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जेल प्रशासन ने यह कदम उठाया है. कारा एवं सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह सुविधा इजात की गई है. राज्य के सभी कारागारों में टेलीफोन बूथ लगाया गया है. बंदियों द्वारा अपने परिजनों के उपलब्ध कराए गए लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर पर भी बातचीत की सुविधा टेलीफोन बूथ के माध्यम से दी जा रही है. बता दें कि जेल में बंद कैदियों की परिजनों से मुलाकात नहीं होने की वजह से काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे थे.