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20 अप्रैल से शुरू होंगी कई आर्थिक गतिविधियां, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश

आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इन सभी गतिविधियों के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए.

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Published : Apr 19, 2020, 12:10 AM IST

पटना: पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी कर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन से संबंधित केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाये. वहीं इस पत्र में पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि 20 अप्रैल से अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ कार्यों को करने के लिए ढील दी जाएगी. इसका फैसला राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा.

ADG लॉ एंड आर्डर अमित कुमार ने एक चिट्ठी जारी कर लॉकडाउन संबंधित कई दिशा-निर्देश जारी किये. 20 अप्रैल से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधि और उसमें शामिल सभी प्रकार के कर्मियों के लिये छूट होगी. कृषि से संबंधित गतिविधि में शामिल सभी प्रकार के कर्मी और उनके वाहनों को छूट मिलेगी. मछली पालन एवं पशुपालन के साथ व्यवसायिक उपयोग के गतिविधि में शामिल व्यक्ति एवं वाहनों को भी छूट मिलेगी.

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पुलिस मुख्यालय का आदेश

20 अप्रैल से कई गतिविधियों को करने की छूट
वित्तीय संस्थानों के परिचालन में लगे पदाधिकारी, कर्मी और उनके वाहनों को छूट मिलेगी. सामाजिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिये ऊर्जा, विद्युत, डाक सेवाओं का प्रचलन, नगर पालिका, स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य, सभी प्रकार के माल कार्य, यातायात का परिचालन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, थोक एवं खुदरा बिक्री के परिवहन में सभी सुविधाएं, सड़क, सिंचाई परियोजना, चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवायें शुरु हो जायेंगी.

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पुलिस मुख्यालय का आदेश

सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखा जाये
आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इन सभी गतिविधियों के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. अपने अधीन सभी पदाधिकारी विशेषकर थाना स्तर को संयम और वीरता पूर्वक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाये. पुलिसकर्मियों से नियमित संवाद कर उनके मनोबल को ऊंचा रखने एवं इस कठिन चुनौती का सामना करने के लिये उन्हें उत्साहित रखने की कोशिश की जाये.

पटना: पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी कर सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन से संबंधित केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाये. वहीं इस पत्र में पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि 20 अप्रैल से अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ कार्यों को करने के लिए ढील दी जाएगी. इसका फैसला राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा.

ADG लॉ एंड आर्डर अमित कुमार ने एक चिट्ठी जारी कर लॉकडाउन संबंधित कई दिशा-निर्देश जारी किये. 20 अप्रैल से स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधि और उसमें शामिल सभी प्रकार के कर्मियों के लिये छूट होगी. कृषि से संबंधित गतिविधि में शामिल सभी प्रकार के कर्मी और उनके वाहनों को छूट मिलेगी. मछली पालन एवं पशुपालन के साथ व्यवसायिक उपयोग के गतिविधि में शामिल व्यक्ति एवं वाहनों को भी छूट मिलेगी.

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पुलिस मुख्यालय का आदेश

20 अप्रैल से कई गतिविधियों को करने की छूट
वित्तीय संस्थानों के परिचालन में लगे पदाधिकारी, कर्मी और उनके वाहनों को छूट मिलेगी. सामाजिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिये ऊर्जा, विद्युत, डाक सेवाओं का प्रचलन, नगर पालिका, स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य, सभी प्रकार के माल कार्य, यातायात का परिचालन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, थोक एवं खुदरा बिक्री के परिवहन में सभी सुविधाएं, सड़क, सिंचाई परियोजना, चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवायें शुरु हो जायेंगी.

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पुलिस मुख्यालय का आदेश

सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखा जाये
आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इन सभी गतिविधियों के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए. अपने अधीन सभी पदाधिकारी विशेषकर थाना स्तर को संयम और वीरता पूर्वक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाये. पुलिसकर्मियों से नियमित संवाद कर उनके मनोबल को ऊंचा रखने एवं इस कठिन चुनौती का सामना करने के लिये उन्हें उत्साहित रखने की कोशिश की जाये.

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