पटना: खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से बालू के अवैध खनन में पुलिस की मिलीभगत को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा गया. इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए. वहीं, पुलिस मुख्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपने बचाव में अबतक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी दी है.
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पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपूर, औरंगाबाद और सारण जिले में कार्रवाई की गई. यहां पर 1 मई से लेकर 20 मई तक की गई कार्रवाई में पटना जिला में 7, रोहतास में 44, कैमूर में 16, भोजपुर में 34, औरंगाबाद में 24 और सारण में 30 कांड सहित कुल 155 कांड दर्ज किए गए. इन कांडों में पटना में 2, रोहतास में 28, कैमूर में 31, भोजपुर में 53, औरंगाबाद में 12 और सारण में 34 लोगों सहित कुल 160 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
वाहनों को किया गया जब्त
इसके अलावा छापेमारी और अनुसंधान के क्रम में पटना में 114, रोहतास में 158, कैमूर में 35, भोजपुर में 205, औरंगाबाद में 77, सारण में 134 वाहनों सहित कुल 723 विभिन्न प्रकार के वाहनों को जब्त किया गया. ये वाहन बालू के अवैध खनन और परिवहन में उपयोग किए जा रहे थे.
अवैध बालू की बरामदगी
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पटना में 21180, रोहतास में 107390, कैमूर में 21750, भोजपुर में 97350, औरंगाबाद में 8955, सारण में 34000 सीएफटी सहित कुल 290025 सीएफटी अवैध बालू की बरामदगी की गई.
वसूला गया जुर्माना
हालांकि इस कार्रवाई के दौरान पटना में 5892 वाहनों से 4,01,650 रुपये और कैमूर में 337 वाहनों से 1,73,90,350 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला गया है. वहीं, अन्य जिलों में जब्त वाहनों से भी जुर्माना वसूला गया है.
विशेष छापेमारी टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश
राज्य के सभी जिले में बालू के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को विशेष छापेमारी टीम गठित कर लगातार कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. ये निर्देश बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया है.