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कोसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र और राज्य सरकार से जवाब, 21 मार्च को अगली सुनवाई - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध और कोसी विकास प्राधिकरण के मामले में केंद्र-राज्य से जवाब तलब किया, अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी-

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पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 2, 2025, 5:57 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार और जयराम यादव द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया.

कोसी नदी पर 1991 के भारत-नेपाल समझौते पर रिपोर्ट मांगी : पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से आग्रह किया कि भारत और नेपाल के बीच 1991 में कोसी नदी पर बांध निर्माण और अन्य परियोजनाओं को लेकर हुए समझौते के तहत अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें.

अदालत ने मांगा विस्तृत ब्यौरा : राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि कोसी विकास प्राधिकरण के गठन, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्स्थापन, सिंचाई, और नदियों की गाद हटाने जैसी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अदालत में पेश करें. अगली सुनवाई में ये डिटेल सरकार को देनी होगी.

21 मार्च 2025 को अगली सुनवाई : इन मामलों में केंद्र सरकार के अधिवक्ता मुकेश कुमार और राज्य सरकार के अधिवक्ता ए. ए. जी. अंजनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया. इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी.

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पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने कोसी बांध को नेपाल में ऊंचा करने और बिहार में कोसी विकास प्राधिकरण बनाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अरविंद कुमार और जयराम यादव द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया.

कोसी नदी पर 1991 के भारत-नेपाल समझौते पर रिपोर्ट मांगी : पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से आग्रह किया कि भारत और नेपाल के बीच 1991 में कोसी नदी पर बांध निर्माण और अन्य परियोजनाओं को लेकर हुए समझौते के तहत अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करें.

अदालत ने मांगा विस्तृत ब्यौरा : राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया कि कोसी विकास प्राधिकरण के गठन, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्स्थापन, सिंचाई, और नदियों की गाद हटाने जैसी परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी अदालत में पेश करें. अगली सुनवाई में ये डिटेल सरकार को देनी होगी.

21 मार्च 2025 को अगली सुनवाई : इन मामलों में केंद्र सरकार के अधिवक्ता मुकेश कुमार और राज्य सरकार के अधिवक्ता ए. ए. जी. अंजनी कुमार ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया. इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च, 2025 को होगी.

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