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महीनों बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे कई सेवानिवृत जज, हाइकोर्ट में PIL दाखिल - सेवानिवृत होने के बाद भी जज सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं

अक्सर मंत्री और सांसद-विधायकों के पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास नहीं खाली करने पर कोर्ट सख्त आदेश देता है, लेकिन अब कोर्ट के जजों के खिलाफ ही पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है. आरोप है कि कई सेवानृवित जज अपना सरकारी आवास खाली नहीं कर रहे हैं.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
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Published : Sep 21, 2021, 5:24 PM IST

पटना: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) के जजों के सेवानिवृत (Retired Judges) होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास (Government Residence) खाली नहीं करने के मामले में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर (PIL Filed) की गई है. ये जनहित याचिका अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने दायर की है. इस याचिका में बताया गया है कि सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस एके त्रिवेदी कई महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है.

ये भी पढ़ें: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण पर HC में सुनवाई, कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

याचिकाकर्ता दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर 2020, जस्टिस पीसी जायसवाल दिसम्बर 2019 और जस्टिस एके त्रिवेदी अगस्त 2020 में अपने पद से सेवानिवृत हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अभी तक सरकारी आवास में बने हुए हैं.

दिनेश कुमार ने अपनी याचिका में बताया है कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है. अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा.

ये भी पढ़ें: जहरीली शराब पीने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने की सुनवाई, राज्य सरकार के आदेश को किया रद्द

याचिकाकार्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह अपना सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है, लेकिन उनके द्वारा सेवानिवृत होने के बाद भी जब सरकारी आवास खाली नहीं किया जाए तो जाहिर तौर पर यह भी उचित नहीं है. उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध किया है कि पूरे मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करें.

पटना: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) के जजों के सेवानिवृत (Retired Judges) होने के कई महीनों बाद भी अपने सरकारी आवास (Government Residence) खाली नहीं करने के मामले में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर (PIL Filed) की गई है. ये जनहित याचिका अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने दायर की है. इस याचिका में बताया गया है कि सेवानिवृत जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस पीसी जायसवाल और जस्टिस एके त्रिवेदी कई महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है.

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याचिकाकर्ता दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जस्टिस दिनेश कुमार सिंह अक्टूबर 2020, जस्टिस पीसी जायसवाल दिसम्बर 2019 और जस्टिस एके त्रिवेदी अगस्त 2020 में अपने पद से सेवानिवृत हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अभी तक सरकारी आवास में बने हुए हैं.

दिनेश कुमार ने अपनी याचिका में बताया है कि जजों के सेवानिवृत होने के एक महीने के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है. अगर वे एक महीने के बाद भी सरकारी आवास में रहते हैं तो उन्हें आवास में रहने के लिए प्रावधान के अनुसार किराया देना होगा.

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याचिकाकार्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि अगर कोई राजनीतिज्ञ या नौकरशाह अपना सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो कोर्ट उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश देता है, लेकिन उनके द्वारा सेवानिवृत होने के बाद भी जब सरकारी आवास खाली नहीं किया जाए तो जाहिर तौर पर यह भी उचित नहीं है. उन्होंने कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध किया है कि पूरे मामले पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करें.

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